गुना: जिले में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम अंतर्गत मृत, डुप्लीकेट, विवाह एवं अन्य कारणों से परिवार में नहीं रहने वाले हितग्राहियों के नाम पृथक करने की कार्रवाई समय-सीमा में हो. अनुपलब्ध परिवारों एवं सदस्यों द्वारा निर्धारित समय-सीमा 07 अगस्त 2020 दावा आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने पर नाम पृथक किया जाए.
संबंधित अधिकारी दावा आपत्ति प्राप्त होने एवं उनके निराकरण की प्रविष्टि एम-राशन मित्र पोर्टल पर 08 अगस्त 2020 तक पूर्णं करें एवं दावा आपत्ति का निराकरण समय-सीमा में करें.
यह निर्देश कलेक्टर कुमार पुरूषोत्तम द्वारा आज यहां जिला कार्यालय में नवीन पात्रता पर्ची जारी करने एवं अनुपलब्ध हितग्राहियों के नाम पृथक कराने के संबंध में आयोजित जिला स्तरीय वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जिले के समस्त एसडीएस, तहसीलदार, जनपदों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को दिए.
इस अवसर पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत निलेश परीख, मुख्य चिकित्सा एवं जिला स्वास्थ्य अधिकारी, सिविल सर्जन, जिला आपूर्ति अधिकारी एवं कनिष्ट आपूर्ति अधिकारी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत एवं मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगरीय निकाय गुना मौजूद रहे.
इस अवसर पर उन्होंने वनाधिकार अधिनियम अंतर्गत प्रगति की समीक्षा की तथा 05 अगस्त 2020 वनाधिकार अधिनियम अंतर्गत कार्रवाईयां एवं आधार सीडिंग का कार्य पूर्णं करने के निर्देश दिए.
जिले में कोरोना संक्रमण की अद्यतन स्थिति की समीक्षा के दौरान अनुभाग आरोन एवं गुना को सर्तक रहने के निर्देश दिए. उन्होंने कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने उसकी चेन तोड़ने के लिए जिले की जनपदों एवं नगरीय निकायों में वृहद स्तर पर स्थानीय भाषा में प्रचार-प्रसार करने एवं जनजागरूकता अभियान तत्काल प्रारंभ करने के निर्देश दिए. उन्होंने संक्रमण के फैलाव को रोकने सख्ती की आवश्यकता बताई तथा कहा की गई कार्रवाईयां जमीनी स्तर पर दिखना चाहिये.
उन्होंने मुख्य चिकित्सा एवं जिला स्वास्थ्य अधिकारी तथा सिविल सर्जन सह अधीक्षक को स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर रखने और चिकित्सालय में व्यवस्थाएं एवं सुविधाएं सुदृढ रखने कड़े निर्देश भी दिए.
किल कोरोना अभियान पार्ट-2 चलेगा 14 अगस्त तक
उन्होंने कहा कि शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि प्रदेश में 01 अगस्त 2020 से 14 अगस्त 2020 तक “किल कोरोना अभियान पार्ट-2” आयोजित किया जा रहा है. यह अभियान “संकल्प की चेन जोड़ो, संक्रमण की चेन तोड़ो” से प्रेरित है.
इस अभियान के दौरान संक्रमण रोकने के लिए मास्क/फेस कवर पहनने की अनिवार्यता एवं सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों के पालन तथा भीड़भाड़ से बचने हेतु सतत् रूप से जनजागरूकता बावत प्रचार-प्रसार किया जाए. शासन के निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाये.
उन्होंने कहा कि इस अवधि में जनप्रतिनिधियों द्वारा सार्वजनिक दौरा कार्यक्रम आयोजित नहीं किए जाएंगे. इस दौरान क्षेत्र में जाकर विकास कार्यों के शिलान्यास, भूमिपूजन एवं लोकार्पण आदि आयोजन प्रतिबंधित रहेंगे. शिलान्यास, भूमिपूजन एवं लोकार्पण आदि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सोशल डिस्टेंसिंग के मापदण्डों का पालन करते हुए आयोजित किये जा सकते हैं.
इस अवधि में सभी प्रकार की राजनैतिक रैलियों का आयोजन भी पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा. जनप्रतिनिधिगण अपने क्षेत्र में ऑनलाईन वर्चुअल रैलियों का आयोजन कर सकते हैं. उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधि अपने कार्यालय अथवा निवास स्थान पर आम जनता से मिलकर उनकी समस्याएँ एवं शिकायतें सुन सकते हैं.
इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि एक समय में 05 से अधिक लोग इकट्ठे न हों. मास्क एवं फिजिकल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन किया जाना सभी के लिए अनिवार्य होगा. जो इन नियमों का पालन नहीं करेगा, उनके विरूद्ध जुर्माने तथा अन्य विधिक कार्यवाही की जाए.