श्योपुर: जिला मजिस्टेट राकेश कुमार श्रीवास्तव ने मप्र पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949 की धारा 71 (1) एवं 71 (2) में निहित शक्तियो का प्रयोग करते हुए श्योपुर के 02 एवं ढोढर का 01 कुल 03 मरीज के घर क्षेत्र में कंटेनमेंट एरिया घोषित किया गया है.
जारी आदेश के अनुसार कंटेनमेंट एरिया के अतर्गत श्योपुर के 02 मरीज रणवीर बैरागी निवासी फक्कड चैराहा श्योपुर के घर क्षेत्र के अंतर्गत ऐपीसेंटर के पूर्व में रामचरण के मकान से पश्चिम में मुरारी के मकान तक तथा उत्तर में रामचरण के मकान से लाखन सिहं ठाकुर के मकान तक एवं मरीज संतोष अग्रवाल निवासी वार्ड नं 10 श्योपुर के घर क्षेत्र के अंतर्गत ऐपीसेंटर के दक्षिण में रामचरण जाट के मकान से उत्तर में अग्रवाल जी के मकान तक तथा पूर्व में गोहेडा वालो के मकान से लेकर पश्चिम में संतोष अग्रवाल के मकान तक कंटेनमेंट एरिया घोषित किया गया है.
इन दोनो मरीजो के घर क्षेत्र के लिए इंसीडेन्ट कमाण्डर एसडीएम रूपेश उपाध्याय मो.न. 7999816088, राजस्व अधिकारी के रूप में प्रभारी तहसीलदार श्योपुर राघवेन्द्र कुशवाह मो.न. 99881778322 एवं पुलिस अधिकारी एसडीओपी श्योपुर रामतिलक मालवीय मो.न. 8827779300 तथा सीएमओ नपा आनन्द शर्मा मो.न. 9826298488 को जिम्मेदारी दी गई है.
इसी प्रकार ढोढर के मरीज महावीर गोयल के घर क्षेत्र के अंतर्गत ऐपीसेंटर के उत्तर में पप्पू के आवास से दक्षिण में गोपाल के आवास तक, पश्चिम में दीपक के आवास से पूर्व में खाली जगह तक कंटेनमेंट एरिया घोषित किया गया है.
इस मरीज के घर क्षेत्र के लिए इंसीडेन्ट कमाण्डर एसडीएम श्री रूपेश उपाध्याय मो.न. 7999816088 एवं सहायक अधिकारी महिला सशक्तिरण अधिकारी रिशु सुमन मो.न. 7978207033 एवं राजस्व अधिकारी के रूप में प्रभारी तहसीलदार श्योपुर राघवेन्द्र कुशवाह मो.न. 99881778322 एवं पुलिस अधिकारी एसडीओपी श्योपुर रामतिलक मालवीय मो.न. 8827779300 तथा सीईओ जनपद एबी प्रजापति मो.न. 9826263279 को जिम्मेदारी दी गई है.