गुना: कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा आदेश जारी कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी कुमार पुरूषोत्तम ने कहा है कि नोवेल कोरोना वायरस के संक्रमण के फैलाव को दृष्टिगत रखते हुए गुना जिले में शनिवार एवं रविवार (बीनागंज-चांचौड़ा में रविवार-सोमवार) को पूर्ण लॉकडाउन किया गया था.
जिससे जिले में संक्रमण के फैलाव को रोकने में मदद मिली है. उन्होंने मध्य प्रदेश शासन गृह विभाग द्वारा जारी निर्देशों के क्रम में कार्यालय द्वारा पूर्व में जारी आदेश में संशोधन करते हुए प्रत्येक रविवार सम्पूर्ण लॉकडाउन घोषित किया है.
मेडिकल स्टोर्स, चिकित्सालय, ए.टी.एम.. राष्ट्रीय/राज्यमार्गों पर यातायात, पेट्रोल पंप खुले रहेंगे. समाचार पत्र वितरण व दूध विक्रय प्रातः 6 बजे से 10 बजे तक किया जा सकेगा. शनिवार को पूर्ववत् व्यापारिक प्रतिष्ठान चालू रखे जा सकेंगे.
इस आशय के जारी आदेश में उन्होंने कहा है कि आपात कालीन सेवाओं को छोड़कर रात्रि 10 बजे से प्रातः 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा. रेल तथा सड़क से यात्रा करने वाले यात्रियों को अपने घर तक जाने की छूट रहेगी. गंभीर मरीजों को डॉक्टर की पर्ची के आधार पर छूट दी जायेगी.
जिला चिकित्सालय के 50 मीटर तक के मेडिकल स्टोर्स खुले रखे जा सकेगें. किसी भी प्रतिष्ठान में कर्मचारी के संक्रमित मिलने पर प्रतिष्ठान 3 दिवस के लिए बंद कर दिया जाएगा तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा प्रसारित प्रोटोकाल अनुसार कार्यवाही की जाएगी.
सोशल डिस्टेसिंग, मास्क तथा सेनेटाईजर (SMS) का पालन सार्वजनिक स्थानों, व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर किया जाना आवश्यक होगा. शादी, घरेलू कार्यक्रम, अंत्येष्टि आदि अनुमति उपरांत किए जा सकेगें.
इन कार्यक्रमों में नियत संख्या के मान से ही व्यक्ति इकठ्ठे हो सकेगें. अनुमति हेतु संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी को आवेदन करना होगा.
जूलूस, मौन जूलूस, रैली, सभा, धरना, प्रदर्शन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा. ध्वनि विस्तार यंत्रों का प्रयोग सक्षम अधिकारी की अनुमति उपरांत ही किया जा सकेगा. गुना जिले में नागरिकों के प्रवेश पर सीमावर्ती नाकों पर जांच होगी तथा 14 दिवस के होम कोरेंटाईन में रहना अनिवार्य होगा.
सार्वजनिक/निजी उपासना स्थलों में मास्क, सोशल डिस्टेसिंग के साथ दर्शन की अनुमति होगी. एक साथ 5 लोग ही प्रवेश के पात्र होंगे. मूर्ति पर फूल-माला, प्रसाद, चढ़ाने अथवा मूर्ति छूने की अनुमति नहीं है.
फूल माला का विकय पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा. त्यौहार, मेला का आयोजन तथा अस्थाई मूर्ति की स्थापना सार्वजनिक स्थलों पर नहीं होगी.
मोटर सायकिल पर केवल ड्राईवर तथा ई-रिक्शा/ऑटो-रिक्शा पर ड्राईवर के साथ दो सवारियों की अनुमति होगी. सेनीटाईजर रखा जाना आवश्यक होगा.
पथ पर फल, सब्जी, राखी, खिलौने बेचने वाले एक जगह खड़े नहीं होगे निरंतर फेरी लगाएंगें. राजस्व, पुलिस, विद्युत, चिकित्सा विभाग तथा नगरपालिका कर्मचारी/अधिकारियों पर उक्त आदेश के शासकीय कार्य निर्वहन के दौरान प्रभावी नहीं होगा.
जारी आदेश गुना जिले के निवासियों तथा प्रवास करने वाले व्यक्तियों पर प्रभावी होगा. जो 07 अगस्त 2020 आगामी आदेश तक लागू रहेगा.
जारी आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति एवं संगठन पर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005, महामारी अधिनियम 1897 एवं भारतीय दण्ड संहिता 1861 की धारा 187, 188, 269, 270 तथा 271 के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी.