गुना: कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी कुमार पुरूषोत्तम ने जिले के समस्त प्रायवेट अस्पताल संचालकों को निर्देशित किया है कि वर्तमान में कोविड-19 के मद्देनजर महामारी अधिनियम एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम प्रभावशील है.
इसे दृष्टिगत रखते हुए जिला प्रशासन द्वारा प्रतिबंधात्मक आदेश धारा-144 के तहत जारी किए गए हैं. प्रायवेट अस्पताल संचालक महामारी अधिनियम एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम पढ़ें.
गैर जिम्मेदाराना ऐसा कोई कार्य नहीं करें जिससे जिला प्रशासन को कठोर दण्डात्मक कार्रवाई करनी पडे और उन्हें अप्रिय स्थिति का सामना करना पड़े.
उन्होंने यह बात आज जिला कार्यालय के सभाकक्ष में प्रायवेट चिकित्सालयों के संचालकों की कोविड-19 के मद्देनजर आयोजित बैठक में संजीवनी अस्पताल एवं बालाजी अस्पताल द्वारा की गई लापरवाही का उदाहरण देते हुए कही.
इस अवसर पर अपर कलेक्टर उमेश शुक्ला, मुख्य चिकित्सा एवं जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉ.पी.बुनकर, सिविल सर्जन सह अधीक्षक डॉ.एस.के. श्रीवास्तव सहित गुना शहर के विभिन्न प्रायवेट चिकित्सालयों के संचालकगण मौजूद रहे.