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उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी ने जारी किया शोकॉज नोटिस
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13 अगस्त की शाम 5:00 बजे तक स्पष्टीकरण देने का निर्देश
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कोविड-19 जांच के लिए जारी दिशानिर्देशों का अनुपालन नहीं करने पर की गई कार्रवाई
रांची: कोविड-19 सैंपल की जांच कर रहे निजी लैब माइक्रो प्रैक्सिस को रांची जिला प्रशासन द्वारा शो कॉज नोटिस जारी किया गया है. माइक्रोप्रैक्सिस लैब को एसआरएफ आईडी जनरेशन और डाटा मैनेजमेंट की आवश्यकताओं का अनुपालन नहीं किए जाने को लेकर शो कॉज नोटिस जारी किया गया है.
उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी ने नोटिस जारी करते हुए संबंधित लैब से 13 अगस्त की शाम 5:00 बजे तक स्पष्टीकरण देने का निर्देश देते हुए पूछा है कि क्यों न आपके विरुद्ध एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005, झारखंड स्टेट एपिडेमिक डिजीज रेगुलेशन 2020 और लागू होने वाले दूसरे नियम और कानून के तहत कार्रवाई की जाए.
आपको बताएं कि कोविड-19 जांच के लिए सैंपल संग्रह के दौरान ही एसआरएफ आईडी जनरेशन का कार्य किया जाता है और इसे सैंपल देने वाले व्यक्ति के साथ शेयर किया जाता है.
साथ ही कोविड-19 से संबंधित भारत सरकार के पोर्टल में भी डाटा अपलोड के लिए डाटा शेयर करने का निर्देश सभी सरकारी एवं निजी लैब संचालकों को दिया गया है, जिसका अनुपालन माइक्रो प्रैक्सिस लैब द्वारा नहीं किया गया.