हजारीबाग: नगर निगम हजारीबाग के द्वारा लगातार अवैध लगाए गए विज्ञापन-होर्डिंग्स से संबंधित अभियान चलाया जा रहा है . झारखंड नगरपालिका अधिनियम, 2017 की धारा 171(1) में प्रावधानित है कि कोई भी व्यक्ति नगर आयुक्त की लिखित अनुमति के बिना नगरपालिका के छॆत्र के भीतर कोई विज्ञापन किसी जमीन, भवन , दीवार, टटी, फ्रेम, छतरी, ढांचा, गाड़ी, निआन अथवा आकाशीय चिन्ह के ऊपर या पर ना लगाएगा, ना प्रदर्शित करेगा, ना चिपकाएगा, ना किसी स्थान में या किसी सार्वजनिक मार्ग अथवा सार्वजनिक स्थान से दिखाई पडनॆ वाला कोई विज्ञापन लोक दृष्टि में चाहे व किसी रीति से हो प्रदर्शित नही करेगा. नगर निगम के द्वारा सभी शहरवासियों से अनुरोध किया जाता है कि नगरनिगम छॆत्रऻन्तर्गत आपके द्वारा लगाए गए सभी अवैध विज्ञापनों को धारा 173(1) के अन्तर्गत निगम के द्वारा परीगणित कर का भुगतान करते हुए निगम द्वारा प्राधिकृत एजेंसी मेसर्स रितिका प्रिंटेक प्राइवेट लिमिटेड के जन सुविधा केंद्र, ओल्ड इंटर साइंस कॉलेज, जुलू पार्क में कर का भुगतान करते हुए विज्ञापनों को वैध कराना सुनिश्चित करेंगे. किसी प्रकार की असुविधा होने पर 6202269205 या 9931311396 पर संपर्क स्थापित कर सकते हैं. यदि आपके द्वारा लगाए गए विज्ञापनों को अवैध पाया जाता है तो झारखंड नगरपालिका अधिनियम,2011 एवम् झारखंड लोकल बॉडीज एडवरटाइजमेंट रेगुलेशन, 2017 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत करवाई प्रारंभ करने हेतु निगम बाध्य होगी जिसके लिए आप सभी स्वयं जिम्मेवार होंगे.