मुंगेर: कोरोना संक्रमण के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए अनलॉक थ्री के दौरान थोक एवं फुटकर फल,सब्जी,मांस, मछली विक्रेताओं की दुकान एवं अन्य व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को खोलने के लिए गृह विभाग ने नया गाइड लाइन जारी किया है.
इसमें दुकानों को खोलने के लिए नए सिरे से समयावधि निर्धारित की गई थी.मुख्य सचिव कीअध्यक्षता में आयोजित सीएमजी की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार 25अगस्त से 6सितंबर तक सामाजिक दूरी काअनुपालन तथा मास्क आदि की अनिवार्यता के दृष्टिकोण से सभी अनुमंडल, प्रखंड मुख्यालयों में सब्जी , मांस तथा मछली की दुकानें खोलने कीअनुमति संबंधी निर्देश दिए गए हैं.
साथ ही थोक एवं फुटकर, फल , सब्जी मांस , मछली विक्रेता की दुकान तथा गैर आवश्यक सेवाओं से संबंधित दुकान के समय को नए रूप में निर्धारित किया गया है. इसके तहत फुटकर,फल,सब्जी, मछली विक्रेता की दुकान पहले सुबह छह बजे से 10 तक खुलना निर्धारित था. अब 6 बजे से 11 बजे तथा 4 बजे से 6 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई हैं.
इसके तहत गली मोहल्ले में ठेला के माध्यम से सब्जी की बिक्री दिन भर करना मान्य होगा.प्रत्येक सोमवार को आवश्यक वस्तुओं से संबंधित प्रतिष्ठान को छोड़कर अन्य दुकान बंद रहेंगे. वही जबकि गैर आवश्यक सेवाओं से संबंधित दुकान जो पहले 12 बजे से लेकर 4 बजे तक ही निर्धारित था , लेकिन अब 10 से 6 बजे तक दुकान खोलने की अनुमति दी गई है.
उक्त आदेश के अनुपालन की जिम्मेवारी अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को निहित की गई है.निर्देश दिया गया है कि निर्धारित अवधि में ही दुकान प्रतिष्ठान 50 प्रतिशत कार्य बल के साथ संचालित कराया जाए एवं सुरक्षा के दृष्टिकोण से तथा उसका उपयोग सामाजिक दूरी का अनुपालन, सैनिटाइजर की उपलब्धता , दुकान के सम्मुख व्यक्तियों के कतार को नियंत्रित करने, ग्राहक को बिना मास्क के सामग्री की आपूर्ति नहीं किया जाना आदि का अनुपालन सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया गया है.