नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना काल के मद्देनजर विश्वविद्यालय के अंतिम वर्ष की परीक्षाएं करवाने के खिलाफ दायर अर्जी पर सुनवाई करते हुए यूजीसी के सर्कुलर को बरकरार है. कोर्ट ने साफ तौर पर ये बात कह दी है कि बिना परीक्षा के छात्र प्रमोट नहीं होंगे.
कोर्ट ने ये भी कहा कि यूजीसी के दिशानिर्देशों को खत्म नहीं किया जा सकता है. राज्य के पास परीक्षा रद्द करने का अधिकार है, आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत राज्य महामारी को देखते हुए परीक्षाएं स्थगित कर सकते हैं और अगली तारीख तय करने के लिए यूजीसी से सलाह ली जा सकती है. लेकिन बिना परीक्षा के छात्र पास नहीं होंगे. राज्यों को छात्रों को प्रमोट करने के लिए परीक्षा आयोजित करनी चाहिए.