रांची: झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत अब अनुदानित दर पर 15 लाख लाभुकों को अनाज मिलेगा यह अनाज प्रति महीने 5 किलो दिया जाएगा अनाज ₹1 प्रति किलो की दर से मिलेगा मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय लिया गया.
वहीं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत जुलाई से नवंबर तक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत प्रति लाभुक को 5 किलो अनाज मुफ्त दिया जाएगा इसके लिए 141.5 6 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई . कैबिनेट की बैठक में झारखंड लैंड म्यूटेशन विल बी 24 के गठन को स्वीकृति दी गई इसके तहत तीन प्रावधान किए गए हैं पहले प्रधान के तहत जो ऑनलाइन आवेदन दिया जाएगा उसमें सीओ डिसीजन लेंगे सीओ के अगेंस्ट में डीसीएलआर या डीसी या एडीशनल कलेक्टर के यहां अपील किया जा सकेगा दूसरे प्रावधान के तहत अवैध जमाबंदी रद्द करने का प्रावधान एडिशनल कलेक्टर को दिया गया है . इसके खिलाफ डीसी के यहां अपील की जा सकेगी रिवीजन कमिश्नर के यहां फाइल किया जा सकेगा तीसरे प्रावधान के मुताबिक अंचल के स्तर पर खाता पुस्तिका का वितरण किया जा सकेगा बैठक में दंड प्रक्रिया विधायक विश्व 20 को स्वीकृति दी गई इसके तहत अब ऐसे मामले जिसमें आरोपी कोर्ट में हाजिर नहीं हो पाते हैं वैसे मामले में न्यायालय में सुनवाई हो सकती है गवाह का बयान दर्ज हो सकता है और जब आरोपी पकड़ में आएगा तो उसके आधार पर सजा हो सकती है झारखंड मिनिरल वेयरिंग लैंड शेष बिल 20 और 20 को भी स्वीकृति दी गई अब इसे विधानसभा के पटल पर रखा जाएगा पथ निर्माण विभाग के प्रस्ताव के तहत लोक निर्माण कार्य में एकरूपता के लिए पीडब्ल्यूडी कोड में संशोधन के प्रावधान को स्वीकृति दी गई पहले प्रावधान था कि यदि कोई बिडिंग 10% से नीचे करता था तो उसे रिजेक्ट कर दिया जाता था अब इस प्रावधान को हटा दिया गया है अब 10% से नीचे भी कोट किया जा सकेगा. यदि समान दर होता है तो लाटरी के माध्यम से वर्क एलॉट होग. बैठक में झारखंड राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन संशोधन विधेयक विश्व 20 को स्वीकृति दी गई अब इसके तहत झारखंड सरकार 1848 करोड़ से अधिक का लोन ले सकेगी.