रांचीः परिवहन विभाग ने बसों के परिचालन संबंधी दिशा-निर्देश जारी कर दिया है. जिसके तहत किसी भी covid पॉजिटिव व्यक्ति तथा जिन व्यक्तियों का कोई टेस्ट सैंपल लिया गया है उन्हें कोविड टेस्ट रिपोर्ट आने तक यात्रा करने की अनुमति नहीं होगी.
बसों का परिवहन विभाग द्वारा विधिवत निबंधित एवं निश्चित रूट पर सक्षम प्राधिकार द्वारा परमिट प्राप्त होना चाहिए. सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत परमिट ही बसों के लिए आवागमन पास माना जाएगा. बसें अपने परमिट प्राप्त रूटों पर चलाई जाएंगी तथा परमिट में आवंटित ठहराव स्थल पर ही रुकेगी.
यात्रियों को मास्क, फेस कवर व गल्वस लगाना होगा अनिवार्य
यात्रियों को मास्क, फेस कवर व गल्वस लगाना अनिवार्य होगा लेकिन फेस शिल्ड पहनना सबसे सुरक्षित रहेगा .ड्राइवर तथा कंडक्टर के लिए मास्क के साथ फेस शिल्ड पहनना अनिवार्य होगा.
वाहनों में बैठने के समय सभी को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा. बस रुकने के स्थान पर लोगों के उतरने और चढ़ने के समय भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा, इसे कंडक्टर सुनिश्चित करेंगे.
बसों में प्रवेश के समय थर्मल स्कैनर से यात्रियों के तापमान की जांच की व्यवस्था वाहन मालिकों द्वारा की जाएगी. सामान्य से अधिक तापमान वाले व्यक्तियों को यात्रा की अनुमति नहीं दी जाएगी.
यात्रियों को सलाह दिया जाएगा कि चिकित्सकीय परामर्श प्राप्त करें. यात्रा के दौरान चालक व यात्रियों द्वारा धूम्रपान गुटखा व खैनी खाना प्रतिबंधित रहेगा.
यात्रा के दौरान हाथों से अनावश्यक आंख- नाक को नहीं छूना होगा यात्रियों से आग्रह किया गया है कि स्मार्टफोन रहने पर आरोग्य सेतु एप इंस्टॉल करेंगे एवं उन्हें ऑन रखेंगे यात्रा करने वाले सभी लोगों से अपील की गई है कि घर पहुंचने पर अपने कपड़े बदलकर उन्हें साफ कर स्नान अवश्य करें तथा कुछ दिनों तक घर के वृद्ध व्यक्तियों या रोग ग्रस्त व्यक्तियों से सोशल बनाकर रखें, ताकि संक्रमण की संभावना को रोका जा सके.
यात्रा के दौरान पानी की उपलब्धता होने पर खाने-पीने के पूर्व अपने हाथ साबुन से धोएं एवं पानी की उपलब्धता नहीं होने से अपने हाथों को सेट करें बसों में रखना होगा तथा प्रत्येक यात्री के बैठने के पूर्व कोच को सेट करना होगा.
बसों में प्रवेश के दरवाजे अलग-अलग में प्रवेश करने वाले यात्रियों को अलग-अलग समय पर अनुमति देनी होगी. इसे सुनिश्चित करेंगे. यात्रा के दौरान सामान डिक्की में रखना होगा 65 साल से अधिक आयु के व्यक्तियों अन्य रोगों से ग्रसित व्यक्तियों गर्भवती महिलाओं और 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों को आवश्यक सेवाओं और स्वास्थ्य योजनाओं को छोड़कर घर में रहने की सलाह दी गई है.
बस के चालक को यात्रा कर रहे यात्री की सूचना यात्रा पंजी में दर्ज कराना होगा. यात्रा करने वाले यात्री यात्रा करने वाले बसों का निबंधन संख्या एवं यात्रा की तिथि निश्चित रूप से अपने पास रखेंगे. बस मालिक तिथि वार ड्राइवरों का नाम एवं मोबाइल नंबर सुरक्षित रखेंगे.
ऐसी होगी व्यवस्था
52 सीटर बड़ी बस पर 26 यात्री, 48 सीटर बस पर 24 यात्री, 32 सीटर छोटी बस पर 16 यात्री, 22 सीटर मिनीबस पर 11 यात्री, 12 सीटर मैक्सी कैब आया ओ मिनी बस पर 6 यात्री ही बैठ पाएंगे.