प्रयागराज: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने डॉ. कफील खान की रिहाई का आदेश दे दिया है. कफील खान पर नागरिकता संशोधन अधिनियम को लेकर भड़काऊ भाषण देने का आरोप है. उनपर रासुका के तहत मामला दर्ज है.
ऐसे चर्चा में आए थे कफील खान
उल्लेखनीय है कि डॉक्टर कफील खान अगस्त, 2017 में गोरखपुर मेडिकल कॉलेज के मामले के बाद चर्चा में आए थे. यहां कथित रूप से ऑक्सीजन की कमी के चलते बड़ी संख्या में बच्चों की मौत हो गई थी. तब कफील खान संबंधित वार्ड के नोडल ऑफिसर थे. हालांकि, बाद में इस मामले में उन्हें रिहा कर दिया गया.