बोकारो: मुख्य सचिव, झारखंड सरकार के आदेशानुसार आगामी 30 सितंबर, 2020 तक कोरोना महामारी के रोकथाम हेतु लॉकडाउन अवधि विस्तार किया गया है तथा कोरोना संक्रमण को रोकने एवं विधि व्यवस्था बनाये रखने तथा जनहित एवं स्वास्थ्यहित को देखते हुए संपूर्ण चास अनुमंडल क्षेत्र में अनुमंडल पदाधिकारी चास शशिप्रकाश सिंह के द्वारा दंड प्रकिया संहिता की धारा 144 लागू की गई है, जो आगामी 30 सितम्बर, 2020 तक लागू रहेंगी.
दंड प्रकिया संहिता की धारा 144 के अंतर्गत निम्न निषेधाज्ञा पारित किया है :
पांच व्यक्ति या उससे अधिक व्यक्ति का जमावड़ा पूर्णता निषेध रहेगा तथा कोई भी व्यक्ति ने भीड़ लगाएंगे और नहीं किसी भीड़ का हिस्सा बनेंगे.
अति आवश्यक ना हो तो अस्वस्थ व्यक्ति गर्भवती महिला 65 वर्ष से अधिक उम्र के वृद्ध व्यक्ति तथा 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को लॉकडाउन की अवधि में घर से बाहर निकलना वर्जित है.
लॉकडाउन के अवधि में आवश्यक कार्यों को छोड़कर अपराहन 9:00 बजे से पूर्वाहन 5:00 बजे तक किसी भी प्रकार के व्यक्तिगत गतिविधि पूरी तरह वर्जित रहेगा.
सभी नागरिक अपने घर में ही रहेंगे बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति के क्रम में घर से बाहर निकलते समय एवं सभी सार्वजनिक कार्य स्थल पर व्यक्तियों को मास्क या फेस कवर पहनना अनिवार्य है तथा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे.
सार्वजनिक स्थल पर शराब सेवन, पान, गुटखा इत्यादि खाने एवं थूकना वर्जित है.
आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाले कार्यालय या प्रतिष्ठान को प्रतिबंधों से बाहर रखा गया है जैसे :- विधि व्यवस्था से संबंधित पदाधिकारी, पुलिस, स्वास्थ्य, अग्निशमन सेवाएं, कारा सेवाएं, राशन दुकान, रेल, हवाई अड्डा, बस अड्डा के लिए परिवहन जिसके लिए स्थानीय प्रशासन द्वारा विशेष व्यवस्था एवं दिशा निर्देश निर्गत किया जाएगा, बिजली पेयजल आपूर्ति एवं नगर पालिका सेवाएं, बैंक एटीएम, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक एवं सोशल मीडिया, टेलीकॉम इंटरनेट सेवाएं, आईटी आधारित सेवाएं, होटल सेवाएं, खाद्य आपूर्ति से संबंधित परिवहन सेवाएं, खाद्य दवा एवं चिकित्सा उपकरण सहित सभी आवश्यक वस्तुओं की ई-कॉमर्स आपूर्ति खाद्य पदार्थ किराने का सामान, दूध, ब्रेड, फल एवं सब्जी के परिवहन एवं भंडारण की गतिविधियां टेक अवे होम डिलीवरी रेस्टोरेंट्स, हॉस्पिटल, दवा दुकान, चश्मे का दुकान एवं दवा उत्पादन की गतिविधियां एवं संबंधित परिवहन पेट्रोल डीजल पंप एवं एलपीजी गैस के परिवहन एवं भंडारण की गतिविधियां उत्पादन एवं निर्माण इकाइयां जिन्हें निरंतर प्रक्रिया की आवश्यकता होती है. उपायुक्त से अनुमति प्राप्त करने के उपरांत अपनी गतिविधियां चालू रख सकते हैं. इन सभी इकाइयों को कार्य संचालन के दौरान निर्धारित मानकों का पालन करना होगा.
ऐसे व्यक्ति जो विदेश एवं दूसरे राज्यों से आए हैं या जिनमें कोरोना वायरस के संक्रमण होने की आशंका प्रतीत होती है वह अगले 14 दिन तक अनिवार्य रूप से होम कोरोंटाइन या होम आइसोलेशन में रहेंगे.
यदि किसी व्यक्ति को कोविड-19 पॉजिटिव पाए जाने या संदेह के कारण मेडिकल सलाह के तहत इंस्टिट्यूट क्वारंटाइन फैसिलिटी में या आइसोलेशन फैसिलिटी में रखा गया है तो वे बिना अनुमति के क्वारंटाइन या आइसोलेशन केंद्र से बाहर नहीं निकलेंगे.
कोई भी प्राइवेट लिमिटेड कोविड-19 का सैंपल टेस्ट नहीं करेंगे. ऐसे सभी सैंपल को जो राज्य सरकार द्वारा नामित किया गया है, वहीं भेजेंगे.
कोई भी व्यक्ति जिला प्रशासन द्वारा प्राधिकृत अधिकारियों को सैंपल लेने में किसी प्रकार का बाधा उत्पन्न नहीं करेंगे.
स्वास्थ्य अधिकारियों के द्वारा कोविड-19 के उपचार संबंधी निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन करेंगे.
अनुपालन करेंगे कोई भी व्यक्ति कोविड-19 का अफवाह नहीं खिलाएंगे और नहीं अफवाह फैलाने के लिए प्रोत्साहित करेंगे.
कोई भी व्यक्ति या संस्था सक्षम पदाधिकारी के बिना लिखित अनुमति के कोविड-19 के संबंध में Unauthenticated सूचना या प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से प्रचार-प्रसार नहीं करेंगे.
उपर्युक्त निर्णयों के उल्लंघन करने वाले व्यक्ति या प्रतिष्ठान को भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 188, धारा 269, धारा 270, धारा 271 तथा अन्य सुसंगत धाराओं के तहत नियमानुसार दंडनीय होंगे. (धारा- 188 के अंतर्गत 6 माह का कारावास या ₹1000 तक के आर्थिक दंड या दोनों से दंडित करने का प्रावधान है)
यह आदेश कार्य विधि के दौरान 5 या अधिक सरकारी सेवक/ मीडिया कर्मी/ स्वास्थ्य कर्मी/आपदा राहत संबंधी अनुमति प्राप्त स्वयंसेवी संस्था के स्वयंसेवक एवं कर्मी पर लागू नहीं होगा. विशेष परिस्थिति में शव यात्रा हेतु सक्षम पदाधिकारी से अनुमति प्राप्त करना वांछनीय होगा. यह आदेश आगामी 30 सितंबर, 2020 के अपराहन तक प्रभावी रहेगा.