शुद्ध जल की उपलब्धता के लिए जल निकायों का संरक्षण का निर्देश
रांची: रांची के उपायुक्त छवि रंजन की अध्यक्षता में एनजीटी नई दिल्ली में दायरवाद ( के अनुपालन से संबंधित बैठक आयोजित की गई. रांची समाहरणालय स्थित उपायुक्त कार्यालय में आयोजित बैठक में उप विकास आयुक्त, रांची , अपर समाहर्त्ता, रांची, ज़िला भूमि संरक्षण पदाधिकारी, रांची, कार्यपालक अभियंता लघु सिंचाई प्रमंडल और जिला वन पदाधिकारी उपस्थित थे. उपायुक्त ने बैठक में डिस्ट्रिक्ट इनवायरमेंटल प्लान बनाकर दायरवाद से संबंधित निर्देश का अनुपालन का निर्देश दिया.
बैठक के दौरान उपायुक्त ने कहा कि पारित आदेश के आलोक में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण नई दिल्ली द्वारा जल की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु जल निकायों के संरक्षण और पुनर्स्थापन पर जोर दिया गया है. उपायुक्त ने प्राप्त दिशा-निर्देशों के आलोक में जल निकायों के संरक्षण का निर्देश दिया.
बैठक में उन्होंने कहा कि कुआं/तालाब/झील/जल निकाय/जल संचयन संरचनाओं की स्थापना एवं उप जल क्षेत्रों में जल संचयन संरचनाओं का निर्माण किया जाना महत्वपूर्ण है. इससे सम्बंधित निदेश देते हुए उन्होंने पदधिकारियों को जल संग्रहण स्थल में पानी की गुणवत्ता खराब ना हो, इसकी भी समय-समय पर जांच करने को कहा. साथ ही सभी वाटर बॉडीज/ झील की पहचान कर उसकी जियो टैगिंग सुनिश्चित करने का निर्देश दिया.
उपायुक्त ने सभी सम्बन्धित पदाधिकारियों को तालाब और झील के जीर्णोद्धार को प्राथमिकता देने के साथ-साथ चरणबद्ध तरीके से एक्शन प्लान तैयार करने का निर्देश दिया. उन्होंने कुआ/तालाब/झील आदि से कूड़ा कचड़ा एकत्र करने, अतिक्रमण के कारण कैचमेंट एरिया का ट्रीटमेंट प्लान तैयार करने, सभी जल संग्रहण स्थल की डिमार्केशन/सरहदबंदी करने का भी निर्देश दिया.
बैठक में उपायुक्त ने कहा कि सरकारी/गैर सरकारी तालाब अथवा झील वाले स्थान पर साइन बोर्ड़ का भी इस्तेमाल करना सुनिश्चित करें ताकि असामाजिक तत्वों द्वारा कचरा ना फैलाया जा सके एवं पानी को दूषित होने से बचाया जा सके. किसी भी जल संग्रहण स्थल के समीप कचरा फैलाने से रोकने के निमित्त जागरूकता हेतु साइन बोर्ड में उचित दंड के प्रावधानों का भी उल्लेख करें.