कोलकाता: कलकत्ता उच्च न्यायालय ने बुधवार को पश्चिम बंगाल के भाजपा नेता मुकुल रॉय की गिरफ्तारी का वारंट रद्द कर दिया। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता मुकुल रॉय के खिलाफ धोखाधड़ी और जबरन वसूली के एक मामले में गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था।
रॉय की गिरफ्तारी का वारंट कोलकाता नगर अदालत के एडिशनल चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट ने 29 जुलाई को कोलकाता पुलिस के आवेदन पर जारी किया था।
पुलिस ने पिछले साल बुरा बाजार में एक व्यक्ति से बेहिसाब के 19 लाख रुपये की रकम वसूली के मामले की जांच में कथित तौर पर सहयोग नहीं करने को लेकर अदालत से उनकी गिरफ्तारी का वारंट जारी करने की मांग की थी।
उच्च न्ययालय ने बुधवार को रॉय के वकील विकास रंजन भट्टाचार्य की दलील के बाद उनकी गिरफ्तारी का वारंट रद्द कर दिया।
रॉय के वकील ने अदालत को बताया कि उनकी मुव्वकिल से पहले ही पुलिस ने उनके दिल्ली स्थित आवास पर पूछताछ की है, जिससे साबित होता है कि सहयोग नहीं करने का आरोप निराधार है।
उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया है कि बेहिसाब नकदी बरामद होने के मामले में नगर की अदालत में कार्यवाही जारी रहेगी।