रांचीः हाईकोर्ट ने रिम्स के प्रभारी, निदेशक और राज्य के स्वास्थ्य सचिव को एक अक्टूबर को अदालत के समक्ष वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उपस्थित होने का आदेश दिया है. यह आदेश कोरोना से निपटने की तैयारियों को लेकर दायर की गई जनहिच याचिका में सुनवाई के दौरान दिया.
सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने मौखिक रूप से राज्य सरकार से पूछा कि जो भी व्यक्ति अपनी कोरोना जांच करा रहे हैं उनका जांच रिर्पोट 10 दिनों बाद क्यों मिल रहा है? राज्य के सबसे बड़े अस्पताल में सिर्फ एक ही सिटी स्कैन मशीन क्यों है?
चीफ जस्टिस डॉ. रवि रंजन एवं जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की दो न्यायाधीशों की खंडपीठ ने जनहित याचिका पर सुनवाई की. सरकार से पूछा है कि रिम्स में डॉक्टरों, नर्सों और पारा मेडिकल स्टाफ के कितने पद रिक्त हैं? रिक्तियों को भरने की दिशा में काम क्यों नहीं हो रहा है? अदालत ने मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि रिम्स में सुधार की जरूरत है.