इंटर शिक्षकों के तबादले पर लगायी रोक के आदेश को किया खारिज
रांची: झारखंड उच्च न्यायालय ने बुधवार को पूर्ववर्ती रघुवर सरकार के एक और फैसले को खारिज कर दिया. झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायामूर्ति संजय कुमार द्विवेदी की अदालत ने पूर्ववर्ती रघुवर दास सरकार में मानव संसाधन विकास मंत्री नीरा यादव द्वारा किये गये तबादले के फैसले को खारिज दिया है. इस मामले में तत्कालीन शिक्षामंत्री ने उच्च विद्यालय और इंटरमीडिएट शिक्षकों के तबादले के आदेश पर रोक लगायी थी.
न्यायमूर्ति संजय कुमार द्विवेदी की अदालत ने वीडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से सुनवाई करते हुए, शिक्षकों के तबादले से संबंधित तत्कालीन शिक्षा मंत्री के आदेश को गलत करार देते हुए स्थापना समिति के द्वारा जारी किये गये तबादले से संबंधित आदेश को सही ठहराया है
इस संबंध में शिक्षकों के एक समूह के द्वारा तत्कालीन शिक्षा मंत्री के द्वारा जारी किये गये तबादले पर रोक लगाने के आदेश को चुनौती देते हुए झारखंड उच्च न्यायालय के समक्ष याचिका दायर कर कहा था कि तबादले का अधिकार मंत्री को ना होकर, स्थापना समिति का होता है. लेकिन इसके बावजूद तत्कालीन शिक्षा मंत्री के द्वारा, लगभग सवा दो सौ इंटरमीडिएट शिक्षकों के तबादले में हस्तक्षेप किया गया था.
गौरतलब है कि दो दिन पहले ही उच्च न्यायालय ने पूर्ववर्ती रघुवर दास सरकार में अधिसूचित 13 जिलों के लिए तय की गयी नियोजन नीति को भी निरस्त करते हुए शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया रद्द करने का आदेश दिया गया था.