खास बातें:-
उपभोक्ताओं से मीटर रेंट की वसूली बंद
डीपीएस दर में कमी, 1.5 फीसदी से घटाकर किया गया एक फीसदी प्रति माह
ऑनलाइन व डिजीटल भुगतान में एक फीसदी की छूट
बिल भुगतान भुगतान तिथि से पहले करने पर एक फीसदी की अतिरिक्त छूट
विविध चार्ज में कोई परिवर्तन नहीं
एक जनवरी 2021 से अनमीटर कैटेगरी हो जाएगी समाप्त
रांचीः झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग ने एक ऐतिहासिक फैसला लिय़ा है. इस बार झारखंड में बिजली दर में कोई बढ़ोत्तरी नहीं की गई है. साथ ही बिजली व्यवस्था में अधिकतम सुधार के प्रयास भी किए गए हैं. अब उपभोक्ताओं से मीटर रेंट की वसूली बंद हो जाएगी. डीपीएस दर में भी कमी कर दी गई है. अब डीपीएस दर 1.5 फीसदी से घटाकर एक फीसदी कर दिया गया है.
ऑनलाइन व डिजीटल भुगतान करने पर उपभोक्ताओं को बिजली बिल में एक फीसदी की छूट मिलेगी. साथ ही भुगतान तिथि से पहले पेमेंट करने पर और एक फीसदी की अतिरिक्त छूट मिलेगी. विविध चार्ज में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है. वोल्टेज रिबेट का भी प्रावधान किया गया है. 33 केवी में तीन फीसदी, 132 केवी में पांच फीसदी और 220 केवी में 5.5 फीसदी रिबेट का प्रावधान किया गया है.
एक जनवरी 2021 से अनमीटर कैटेगरी समाप्त कर दी जाएगी. बिजली दर से फिक्स चार्ज को वसूली को आपूर्ति के घंटे से जोड़ा गया है. एचटी के लिए 23 घंटे और एलटी के लिए 21 घंटे का प्रावधान किया गया है. मीटर आधारित बिलिंग की स्थिति में घरेलू उपभोक्ताओं के लोड निरीक्षण को आयोग ने अप्रासंगिक बताया है.
लाइसेंसी द्वारा दो महीने पर उपभोक्ताओं को बिजली बिल नहीं देने के पर उन्हें प्रति माह बिल में एक फीसदी का छूट देना होगा. सोलर रूफटॉप को आकर्षित बनाए रखते हुए नेट मीटरिंग दर 3.80 केडब्ल्यूएच और ग्रॉस मीटरिंग दर 4.16 केडब्ल्यूएच अपरिवर्तित रखा गया है. प्रीपेड मीटरिंग को प्रावधानित करते हुए तीन फीसदी की विशेष छूट एवं सिक्योरिटी की वापसी का प्रावधान किया गया है.