भिंड: जिला दंडाधिकारी वीरेन्द्र सिंह रावत ने पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार सिंह के प्रतिवेदन पर से आयुध अधिनियम 1959 की धारा 17(3) बी में निहित प्रावधानों का प्रयोग करते हुए अनावेदक आर्म्स लाइसेंसी मनीष पुत्र विश्राम सिंह, राजावत निवासी खेरा थाना उमरी, केशव सिंह पुत्र रघुनाथ सिंह राजावत निवासी खेरा थाना उमरी, वीरेन्द्र सिंह भदौरिया निवासी कुसमार थाना देहात भिंड, लालाराम शर्मा पुत्र हुबालाल शर्मा निवासी सर्वा थाना गोहद चौराहा, हंसराज सिंह भदौरिया पुत्र स्व. कृपाल सिंह निवासी पडकौली थाना मौ. बल्लू उर्फ रविन्द्र सिंह पुत्र बाबूसिंह परिहार निवासी गोपालपुरा थाना बरोही, लालू उर्फ योगेन्द्र सिंह पुत्र वीरेन्द्र सिंह उर्फ रामप्रकाश यादव निवासी रूर थाना उमरी एवं राजू बरार पुत्र जगराम बरार निवासी करियावली थाना असवार के नाम शस्त्र लायसेंस अन्य आदेश होने तक तत्काल प्रभाव से निलंबित किए है.