दिल्ली: टैक्सपेयर्स के लिए वित्त वर्ष 2019-20 का इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) भरने की समयसीमा एक महीने और बढ़ा दी गई है. वित्त मंत्रालय ने शनिवार को कहा कि वित्त वर्ष 2019-20 के लिए व्यक्तिगत करदाताओं के लिए रिटर्न भरने की समयसीमा एक महीने बढ़ाकर 31 दिसंबर तक कर दी गई है. उन करदाताओं के लिए जिनके खातों का ऑडिट किया जाना है, इनकम-टैक्स रिटर्न फाइलिंग की समय सीमा दो महीने बढ़ाकर 31 जनवरी, 2021 तक कर दी गई है.
इससे पहले करदाताओं को राहत देने के लिए सरकार ने मई में वित्त वर्ष 2019-20 के लिए आईटीआर दाखिल करने की तारीख 31 जुलाई से बढ़ाकर 30 नवंबर कर दी थी.
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने एक बयान में कहा, “करदाताओं के लिए आयकर रिटर्न प्रस्तुत करने की नियत तारीख [जिसके लिए नियत तारीख (उक्त अधिसूचना द्वारा विस्तार से पहले) अधिनियम के अनुसार जुलाई था 31, 2020] को बढ़ाकर 31 दिसंबर, 2020 कर दिया गया है.”
करदाताओं के लिए आईटीआर प्रस्तुत करने की नियत तारीख, जिनके खातों की ऑडिट करवाना आवश्यक है (जिनके लिए आई-टी अधिनियम के अनुसार नियत तारीख 31 अक्टूबर, 2020 है) को बढ़ाकर 31 जनवरी, 2021 कर दिया गया है. CBDT ने कहा कि करदाताओं को आयकर रिटर्न प्रस्तुत करने के लिए अधिक समय प्रदान करने के लिए समय सीमा बढ़ा दी गई है.
ITR ई-फाइलिंग की प्रक्रिया
ऑनलाइन इनकम टैक्स रिटर्न दो तरीके से फाइल की जा सकती है.
>> ITR डाउनलोड कर, फॉर्म ऑफलाइन भरकर XML फाइल अपलोड करें
>> सभी डेटा सीधे ऑनलाइन ई-फाइलिंग पोर्टल पर भरकर सबमिट करें
ऑनलाइन ITR फाइल करने का तरीका
- सबसे पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट www.incometaxindiaefiling.gov.in पर जाएं.
- वेबसाइट पर लॉगिन करें. इसके बाद e-File टैब पर क्लिक करें और इनकम टैक्स रिटर्न लिंक पर क्लिक करें.
- ITR फॉर्म का चयन करें और असेसमेंट ईयर का चुनाव करें.
- इसके बाद प्रिपेयर एंड सबमिट ऑनलाइन के विकल्प को चुनें और continue बटन पर क्लिक करें.
- इसके बाद ITR फॉर्म में सभी जानकारियां भरें और सेशन टाइम आउट से बचने के लिए सेव ड्राफ्ट बटन पर क्लिक करते रहें.
- इसके बाद Tax Paid and Verification टैब में वेरिफिकेशन ऑप्शन को चुनें और प्रिव्यू एंड सबमिट बटन पर क्लिक करें.