दिल्ली: आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में ‘रिपब्लिक टीवी’ के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी को अलीबाग कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. अब अर्नब गोस्वामी और मामले में दो अन्य आरोपी 18 नवंबर तक हिरासत में रहेंगे.
बता दें कि कोर्ट ने गोस्वामी का वो आरोप भी खारिज कर दिया, जिसमें वो कह रहे थे कि पुलिस ने उनके साथ जोर-जबरदस्ती की है. अर्णब पूरे दिन कई बार यह आरोप दोहराते रहे थे. इसके अलावा अर्नब गोस्वामी को अदालत ने कोर्ट के अंदर फोन का उपयोग करने और कार्यवाही का लाइव प्रसारण करने पर फटकार लगाई.
गौरतलब है कि मुंबई पुलिस ने गोस्वामी की 14 दिन की हिरासत का अनुरोध किया था लेकिन अदालत ने कहा कि हिरासत में लेकर पूछताछ करने की जरूरत नहीं है. गोस्वामी को न्यायिक हिरासत में भेजने के बाद उनके वकील आबाद पोंडा और गौरव पारकर ने जमानत के लिए याचिका दाखिल की है. पोंडा ने बताया कि कोर्ट ने पुलिस से अपना जवाब दाखिल करने को कहा है और मामले में अगली सुनवाई गुरुवार को लिस्ट की गई है.
आपको बता दें कि 2018 में 53 साल के एक इंटीरियर डिजाइनर अन्वय नाइक और उसकी मां ने आत्महत्या कर ली थी. इस मामले की जांच सीआईडी की टीम कर रही है. कथित तौर पर अन्वय नाइक के लिखे सुसाइड नोट में कहा गया था कि आरोपियों (अर्नब और दो अन्य) ने उनके 5.40 करोड़ रुपए का भुगतान नहीं किया था, इसलिए उन्हें आत्महत्या का कदम उठाना पड़ा. रिपब्लिक टीवी ने आरोपों को खारिज कर दिया था.