कदाचार मुक्त परीक्षा के लिए एसडीओ ने जारी किए निर्देश
मेदिनीनगर:- झारखंड एकेडेमिक काउंसिल की ओर से 6 नवंबर 2020 से 13 नवंबर 2020 तक चलने वाले झारखंड संपूरक माध्यमिक परीक्षा तथा संपूरक इंटरमीडिएट परीक्षा को देखते हुए मेदनीनगर सदर एसडीओ श्री अजय सिंह बड़ाइक ने क्षेत्र के परीक्षा केंद्रों के आसपास के 100 गज की परिधि में धारा 144 लागू कर दी है. यह आदेश 13 नवम्बर 2020 तक प्रभावी रहेगा.
इस बाबत उन्होंने आदेश जारी करते हुए बताया कि परीक्षा में कदाचार रोकने एवं सुरक्षा को लेकर धारा 144 लागू की गई है. इस दौरान परीक्षा केंद्र परिसर से 100 गज की दूरी में अभिभावक या किसी अन्य को रहने की अनुमति नहीं होगी. परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर की परिधि के अंतर्गत 5 अथवा पांच से अधिक व्यक्तियों द्वारा मजमा लगाकर चलने पर प्रतिबंध रहेगा. इसके साथ ही परीक्षा केंद्रों के आसपास बिना अनुमति के लाउडस्पीकर का प्रयोग भी वर्जित रहेगा.इसके अलावा परीक्षा के दौरान परीक्षा केंद्रों पर प्रतिनियुक्त पदाधिकारी, वीक्षक, परीक्षार्थी, पुलिस बल को छोड़कर किसी भी व्यक्ति को परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर की परिधि में जाने पर प्रतिबंध रहेगा. यह निषेधाज्ञा सिर्फ परीक्षा केंद्रों पर निर्धारित तिथि को ही लागू होगा.
सदर अनुमंडल क्षेत्र में झारखंड संपूरक माध्यमिक तथा संपूर्ण इंटरमीडिएट परीक्षा के लिए कुल 15 केंद्र बनाए गए हैं. इन केंद्रों के आसपास असामाजिक तत्वों की ओर से परीक्षा संचालन में व्यवधान उत्पन्न होने की आशंका रहती है. इसी के मद्देनजर एसडीओ ने निषेधाज्ञा लागू की है.
विदित हो कि सम्पूरक माध्यमिक परीक्षा 9 नवंबर 2020 से 13 नवंबर 2020 तक दोनों पालियों में संचालित होगी. वहीं सम्पूरक इंटरमीडिएट परीक्षा 6 नवंबर 2020 से 13 नवंबर 2020 तक प्रथम एवं द्वितीय पाली में संचालित होना सुनिश्चित है.