हजारीबाग: मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति के निर्णय के आलोक में काली पूजा व दीपावली पर्व के मद्देनजर दिशा निर्देश जारी किए गए है. जिसके अनुसार पंडाल में केवल मूर्ति वाले स्थान ढ़के रहेंगे, बाकी स्थान खुले होंगे.
लाउडस्पीकर पर मंत्र उच्चार, पाठ और आरती होगी, रिकार्डेड गीत नहीं बजेंगे. लाउडस्पीकर की आवाज 55 डेसिबल से ज्यादा नहीं होगी, लाउडस्पीकर सुबह 7ः00 से रात्रि 9ः00 बजे तक बजाने की अनुमति होगी. कोर्ट, अस्पताल परिसर से 100 मीटर की परिधि में लाउडस्पीकर का प्रयोग वर्जित रहेगा. पूजा पंडाल के आसपास कोई फूड स्टॉल नहीं लगेगा.
शोभायात्रा और जुलूस निकालने पर पाबंदी रहेगी. कोई भी सांस्कृतिक और मनोरंजक कार्यक्रम आयोजित नहीं होंगे, न ही प्रसाद और भोग आदि का वितरण होगा. पूजा समिति की ओर से कोई भी आमंत्रण नहीं बांटा जाएगा ना ही सार्वजनिक कार्यक्रम का आयोजन होगा. मूर्ति का विसर्जन जिला प्रशासन की देखरेख में कराया जाएगा.
निर्देशों के उल्लंघन पर होगी कार्रवाईः-
सभी एसपी तथा डीसी सरकार के द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन कराएंगे. उल्लंघन की स्थिति में संबंधित लोगों के खिलाफ आपदा प्रबंधन कानून के तहत कार्रवाई होगी.