पाकुड़: राज्य सरकार ने दीपावली के मौके पर सार्वजनिक स्थानों पर पटाखा जलाने पर प्रतिबंध लगा दिया है. सरकार ने दीपावाली और काली पूजा को लेकर दिशा – निर्देश जारी किया है. गाइडलाइन में स्पष्ट रूप से सार्वजनिक स्थलों पर पटाखा जलाने को बैन कर दिया गया है. लोगों को अपने घरों में भी शर्त के साथ पटाखा जलाना होगा. इसकी जानकारी बुधवार को उपायुक्त कुलदीप चौधरी ने दी. कहा कि इस संबंध में राज्य सरकार की ओर से अलग से गाइडलाइन जारी की जाएगी. उन्होंने जिलावासियों से सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देश का अनुपालन करने का निर्देश दिया.
सरकार द्वारा जारी गाइड लाइन निम्न हैं :-
– सार्वजनिक स्थानों पर पटाखे जलाने की इजाजत नहीं होगी.
– अपनी निजी जगह पर पटाखा जलाने को लेकर दी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश के अनुरूप अलग से आदेश जारी किया जाएगा.
– काली पूजा का आयोजन अपने घर या मंदिरों में किया जा सकता है.
– छोटे पंडाल में भी आयोजित किया जा सकता है जहां हमेशा से पूजा होता आया है.
– काली पूजा पंडाल या मंडप को चारों तरफ से घेर कर पूजा करना है, ताकि किसी की भी एंट्री नहीं हो सकेगी.
– काली पूजा के पंडाल में सिर्फ 15 लोग ही अंदर जा सकेंगे.
– मास्क एवं छह फीट की दूरी बनाते हुए लोग बैरिकेटिंग के बाहर से ही दर्शन कर सकेंगे.
– छह फीट की दूरी को लेकर स्पेशल मार्किंग पंडालों में पूजा आयोजकों द्वारा किए जाएंगे.
– पूजा पंडाल के आसपास किसी तरह की कोई लाइटिंग, साज – सज्जा नहीं होगी.
– किसी तरह का कोई स्वागत द्वार नहीं लगेगा, सिर्फ जहां पूजा होगा वहीं होगा. जबकि शेष खुला रहना है.
– माइक सिस्टम सुबह 7:00 बजे से रात्रि 9:00 बजे तक 55 डेसीबल से ज्यादा नहीं बजाना है और सिर्फ आरती और मंत्र पढ़ते वक्त ही माइक सिस्टम लगाना है.
– किसी तरह का कोई मेले का आयोजन नहीं होगा. किसी तरह का कोई फूड स्टाल नहीं लगाया जाएगा.
– किसी तरह का विसर्जन का जुलूस नहीं निकलेगा. विसर्जन जिला प्रशासन द्वारा चिन्हित स्थानों पर ही किया जाएगा.
– किसी तरह का कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन नहीं होगा.
– किसी तरह का कोई प्रसाद, चरणामृत आदि के वितरण पर रोक रहेगी.
– पूजा आयोजकों की ओर से आमंत्रण पत्र बांटने पर पाबंदी रहेगी, किसी तरह का सार्वजनिक आयोजन करने पर रोक रहेगी.
– पंडालों का किसी तरह का कोई उद्घाटन कार्यक्रम नहीं होगा.
– फेस कवर, मास्क का इस्तेमाल करना अनिवार्य होगा. सार्वजनिक स्थानों पर छह फीड की दूरी का पालन करना अनिवार्य होगा.