नई दिल्ली: कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए सरकार ने पेंशन भोगियों को लाइफ सर्टिफिकेट जमा कराने के मामले में बड़ी राहत दी है. जिसके अंतर्गत अब पेंशन भोगी घर बैठे ही जीवन प्रमाण पत्र जमा करा सकते हैं.
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट को जमा कराने की सुविधा लॉन्च कर दी है. जिसका लाभ उठाकर पेंशन भोगी घर से लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकेगा.
वैसे लाइफ सर्टिफिकेट को ऑफलाइन जमा कराने की तारीख 1 नवंबर से 31 दिसंबर के बीच होती है. लेकिन अब ऑनलाइन माध्यम से जीवन प्रमाण पत्र साल में कभी भी जमा कराया जा सकता है. पेंशन भोगी अपने स्थानीय सीएससी केंद्र में डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा करा सकते हैं. इसके अलावा पेंशनर्स अपनी बैंक की शाखा और उमंग ऐप पर भी लाइफ सर्टिफिकेट जमा करा सकते हैं.
बता दें कि पेंशन भोगियों को जीवन प्रमाण पत्र इसलिए जमा कराना होता है, ताकि उन्हें समय पर पेंशन मिलती रहे. लाइफ सर्टिफिकेट जमा कराने की तारीख से एक साल तक के लिए वैध होती है.