नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने कोविड-19 के मद्देनजर मौजूदा अकादमिक वर्ष में 10वीं एवं 12वीं कक्षा के सीबीएसई छात्रों के लिए परीक्षा शुल्क माफ किए जाने का अनुरोध करने वाली याचिका खारिज कर दी है. मंगलवार को जस्टिस अशोक भूषण, आर सुभाष रेड्डी और एम आर शाह की बेंच ने एनजीओ ‘सोशल ज्यूरिस्ट’ द्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय के 28 सितंबर के आदेश के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया. पीठ ने कहा कि अदालत सरकार को ऐसा करने का निर्देश कैसे दे सकती है? आप सरकार के पास जाएं.’
उन्होंने कोर्ट को बताया, ‘मेरा मानना है कि सीबीएसई और सरकार ने महामारी के दौरान छात्रों की मदद की है. सीबीएसई दसवीं परीक्षा के लिए 375 और 12वीं की परीक्षा के लिए 600 रूपये परीक्षा फीस वसूल रहा है.’
इसपर जस्टिस अशोक भूषण ने कहा कि, ‘हम कैसे निर्देश दे सकते हैं ? ऑथोरिटी के पास जाइए ?’ इसपर वकील अशोक अग्रवाल ने कहा कि, ‘पहले ही जा चुके हैं लेकिन ख़ारिज कर दिया गया था. कम से कम सरकारी स्कूल के बच्चों से परीक्षा फीस नहीं वसूला जाना चाहिए. वो स्कूल फीस भी नहीं दे सकते. उनसे परीक्षा फीस जमा करने की उम्मीद कैसे की जा सकती है ?’