नई दिल्ली: भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान में बलात्कार के दोषियों को सजा देने के लिए कड़े कानून बनाए हैं. पाकिस्तान मीडिया में प्रसारित खबरों के अनुसार पाक के प्रधानमंत्री इमरान खान ने बलात्कार से जुड़े एक कानून को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी.
इस कानून के अनुसार बलात्कार के दोषियों को रासायनिक तरीके से नपुंसक बनाने और यौन उत्पीड़न के मामलों में त्वरित सुनवाई का प्रावधान है. पाकिस्तान के जियो टीवी की खबर के अनुसार पाक में संघीय कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया. इस फैसले के लिए कानून मंत्रालय ने बलात्कार रोधी अध्यादेश का मसौदा प्रस्तुत किया था.
हालांकि अभी तक इस बारे में कोई आधिकारिक घोषणा मंत्रालय या पाकिस्तान के पीएम के द्वारा नहीं की गई है. इस खबर के अनुसार, बलात्कार रोधी इस अध्यादेश के मसौदे में पुलिस व्यवस्था में महिलाओं की भूमिका बढ़ाना, बलात्कार के मामलों में तेजी से सुनवाई करना और गवाहों का संरक्षण भी शामिल है.
वहीँ, इस बारे में यह भी खबर है कि पाक प्रधानमंत्री खान ने इस मामले को काफी गंभीर मामला बताया है और इस मामले में देरी बर्दाश्त ना करने की बात कही है. उन्होंने कहा, हमें पकिस्तान के नागरिकों के लिए सुरक्षित माहौल बनाना होगा. हमें ऐसा माहौल बनाना होगा जिसमें बलात्कार पीड़िताएं बिना डर के शिकायतें दर्ज करा सकेंगी और सरकार उनकी पहचान छिपाकर रखेगी.
इस खबर में यह भी कहा गया है कि कुछ संघीय मंत्रियों ने बलात्कार के दोषियों को सार्वजनिक रूप से फांसी दिये जाने की भी सिफारिश की थी. इस बारे में पाकिस्तान सरकार में तहरीक-ए-इंसाफ के सांसद फैसल जावेद खान ने ट्विटर पर लिखा कि कानून जल्द ही संसद में पेश किया जाएगा. बहरहाल, पाकिस्तानी सरकार की तरफ से इस मसौदे को लेकर आधिकारिक पुष्टि का इंतज़ार है.