वाहन चालते समय हेलमेट का उपयोग न करने पर होगी सख्त कार्रवाईः- उपायुक्त
देवघर:- उपायुक्त सह जिला दण्डाधिकारी श्री मंजूनाथ भजंत्री द्वारा जानकारी दी गयी कि वर्तमान में एक बार फिर से कोरोना वायरस का खतरा बढ़ता जा रहा है. साथ हीं संक्रमण की स्थिति में ज्यादातर व्यक्ति को सर्दी, खांसी आदि के लक्षण पाये जाते है. ऐसे मे छींक के साथ निकलने वाले क्तवचसमजे के माध्यम से कोरोना संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ जाता है. व्यवहारिक रूप से देखा गया है कि दो पहिया वाहन चलाने के समय हवा एवं तेज गति के कारण सवारी कर रहे व्यक्तियों के मुंह, नाक, आंख से पानी बहना प्रारंभ हो जाता है एवं कई बार छींके भी आने लगती है. इससे आस-पास के क्षेत्रों में कोरोना वायरस की संभावना बढ़ जाती है. तथा मुंह, नाक, आंख से निकलने वाले पानी के रिसाव वाहन के साथ काफी दूर तक जा सकते है. एवं सम्पूर्ण क्षेत्रों में कोरोना वायरस के संक्रमण की संभावना बढ़ सकती है.
मोटर वाहन अधिनियम में दो पहिया वाहनों पर सवारियों के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य है तथा झारखण्ड सरकार स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड का आदेश के अनुसार सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना अनिवार्य है. ऐसे में आप सभी जिलावासियों से अपील है कि कोरोना संक्रमण को रोकने के उद्देश्य से वाहन चालते समय हेलमेट पहनना और मास्क पहनने की अनिवार्यता को समझते हुए संक्रमण को रोकने की कड़ी में सहयोग करें.
इसके अलावे जब तक कोरोना का टीका उपलब्ध नहीं होता तब तक प्रत्येक व्यक्ति कोविड नियमों का पालन करते हुए घर से बाहर सार्वजनिक स्थलों में निकलते समय सामाजिक दूरी का अनुपालन, साफ-सफाई के साथ मास्क, फेस कवर पहनना अनिवार्य रूप से महत्वपूर्ण समझें.