रांची : भारत सरकार ने सड़क सुरक्षा नियम को कड़े करते हुए अब जुर्माने की राशि को बढ़ा दी है. इसके तहत अब सड़क सुरक्षा नियम को तोड़ने वाले लोगों को 5 से 10 गुना अधिक जुर्माना देना पड़ेगा. केन्द्र सरकार के बाद अब राज्य सरकार ने भी सड़क सुरक्षा नियमो को सख्ती से पालन करना शुरू कर दिया है. जगह-जगह सड़क सुरक्षा को लेकर जांच की जा रही है. वहीं इन सब के बीच फैंसी नम्बर प्लेट लगाने वालों पर भी पुलिस प्रशासन ने सख्ती बरतनी शुरू कर दी है.
अब फैंसी नंबर प्लेट लगाने वालों पर जुर्माना भी किया जाएगा. केंद्र सरकार ने नए जुर्माना नियम को लागू करते हुए जुर्माना की राशि बढ़ा दी है. जिसके तहत अब सामान्य चालान 100 के बदले 500 रुपये वसूले जाएंगे. वहीं बिना लाइसेंस के लिए 5000, रैश ड्राइविंग के लिए 5000, शराब पीकर गाड़ी चलाने पर 10000, बिना सीट बेल्ट के लिए 1000, बिना हेलमेट के गाड़ी चलाने पर 1000 रुपये जुर्माना लिया जाएगा.
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बहरहाल इन सब नियमो का सख्ती से पालन हो इस पर पुलिस प्रशासन विचार कर रही है. वहीं ट्रैफिक डीएसपी ने बताया कि किसी भी प्राइवेट गाड़ी पर किसी भी प्रकार का लिखावट या लोगो (Logo) लगाना गलत है. इसके लिए जुर्माना लग सकता है.
सरकार के इस सख्त रवैये से जहां एक तरफ आम जनता सुकून में है, वहीं दूसरी तरफ अपराधियों में हड़कंप है. जो गलत ढंग से ट्रैफिक नियमो का उलंघन करते है. यदि सरकार अपने ट्रैफिक नियम को सख्ती से लागू करती ,है तो आने वाले समय मे अपराध पर कुछ हद तक लगाम लगाया जा सकता है.