रांचीः बहुचर्चित चारा घोटाले मामले में सजायाफ्ता आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद की जमानत याचिका पर सुनवाई छह सप्ताह के लिए टल गयी है.
दुमका कोषागार से अवैध निकासी से जुड़े मामले में लालू प्रसाद की ओर से दायर जमानत याचिका पर आज झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति अपरेश कुमार सिंह की अदालत में सुनवाई होनी थी, लेकिन दोनों ही पक्षों की ओर से खंडपीठ से समय देने का आग्रह किया गया, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया.
लालू प्रसाद के अधिवक्ता प्रभात कुमार ने बताया कि सजा की अवधि को लेकर सर्टिफाइड कॉपी नहीं मिल पाने के कारण अदालत की ओर से समय देने का आग्रह किया गया. उन्होंने बताया कि आज अगले 10-15 दिनों में सत्यापित प्रति मिल जाने की उम्मीद है.
दूसरी ओर सीबीआई की ओर से भी उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति अपरेश कुमार सिंह की अदालत में यह जानकारी दी कि उनके अधिवक्ता की मां का भी निधन हो गया है, इस कारण से समय दिया जाए.
अधिवक्ता प्रभात कुमार ने बताया कि लालू प्रसाद की आधी सजा को लेकर सर्टिफाइड कॉपी के लिए उनकी ओर से आवेदन दिया गया था, लेकिन आज तक यह उपलब्ध नहीं हो पाया. जिसके कारण समय देने का आग्रह किया गया. उन्होंने बताया कि छह सप्ताह पूरा होने पर आगामी 22 जनवरी को सुनवाई की अगली तिथि निर्धारित होने की उम्मीद है.
लालू प्रसाद के अधिवक्ता और सीबीआई के अधिवक्ता दोनों की ओर से अदालत में मामले की सुनवाई की तिथि बढ़ाने का आग्रह किया गया, जिसे अदालत द्वारा स्वीकर कर लिया गया है.
जमानत याचिका पर सुनवाई टलने के बाद अब आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद को नये साल का स्वागत भी रिम्स के ही पेइंग वार्ड में करना होगा.