रांची: भाजपा विधायक नवीन जायसवाल के सरकारी आवास को खाली कराने के लिए विभाग की ओर से नोटिस जारी कर दिया गया था और इसके लिए मजिस्ट्रेट सहित अन्य पुलिस पदाधिकारियों की नियुक्ति भी कर दी गई थी. लेकिन हाई कोर्ट के आदेश के बाद अब उनका आवास खाली नहीं होगा. दरअसल 10 दिसंबर को ही विधायक नवीन जायसवाल के आवास खाली करने को लेकर आदेश जारी कर दिया गया था. इसकी सूचना मिलते ही विधायक की ओर से हाई कोर्ट में अर्जेंट मेंशन किया गया.
इस मामले में विधायक नवीन जायसवाल का पक्ष रख रहे वरीय अधिवक्ता अजीत कुमार ने बताया कि सुनवाई के दौरान अदालत को वस्तुस्थिति की जानकारी दी गई. कहा गया कि इस मामले में 14 दिसंबर को ही सुनवाई निर्धारित है.
इस बीच इस तरह की कार्यवाही उचित नहीं है. इसके बाद कोर्ट ने अगली सुनवाई तक विधायक के खिलाफ किसी भी प्रकार की पीड़क कार्यवाही पर रोक लगा दी है. बता दें 14 दिसंबर को इस मामले में अगली सुनवाई निर्धारित है.
आज 11 बजे इस मामले में विधायक का सरकारी आवास खाली कराने का निर्देश था. इसके लिए मजिस्ट्रेट के साथ पुलिस भी तैयार थी.