अदालत ने मुख्य आरोपी भैरव सिंह को 14दिनों के न्यायिक हिरासत में भेजा
रांची:- झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का काफिला रोकने की कोशिश और पुलिस कर्मियों पर हमले के मामले में मुख्य आरोपी भैरव सिंह ने गुरुवार को रांची सिविल कोर्ट में सरेंडर कर दिया. अदालत ने भैरव सिंह को 14 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया. न्यायिक हिरासत में लिये जाने के बाद मीडियाकर्मियों से बातचीत में भैरव सिंह ने कहा कि 3 जनवरी को रांची के ओरमांझी में जिस तरह से एक युवती की निर्मम हत्या कर दी गयी, उस मामले में पुलिस-प्रशासन का ध्यान आकृष्ट कराने की कोशिश की जा रही थी. पुलिस को उन्हें तलाश करने की बजाय आरोपियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित करना चाहिए.
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के काफिले पर हमले के मामले में भैरव सिंह को गिरफ्तार करने की कोशिश में सोमवार से चल रही थी, चार जनवरी की रात से ही पुलिस उसकी तलाश में जुटी थी. पुलिस की तेज कार्रवाई और लगातार पड़ते छापे के बीच आज सुबह भैरव सिंह ने अभिषेक प्रसाद की अदालत में सरेंडर कर दिया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेजा गया. पुलिस ने अबतक 26 लोगों को गिरफ्तार किया है. 76 नामजद सहित 50 अज्ञात महिला और पुरूष के खिलाफ मामला दर्ज हो चुका है. इन सभी लोगों के खिलाफ धारा 147,148,149, 152, 153,186,189, 290, 323, 307, 353, 341, 342, 333, 504,269, 270,120ठ आईपीसी के तहत मामला दर्ज हुआ है.
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न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के बाद पुलिस कर्मियों द्वारा जेल ले जाने के क्रम में बजरंग दल के सदस्यों ने कोर्ट परिसर में नारेबाजी की. नारेबाजी और सदस्यों का आक्रोश देख कर मौके पर कोतवाली पुलिस पहुंची . कोतवाली डीएसपी भोला प्रसाद सिंह और इंस्पेक्टर श्यामानंद मंडल ने नारेबाजरी कर रहे लोगों को कोर्ट परिसर से बाहर निकाला. गौरतलब है कि मुख्यमंत्री के काफिले पर हमला के दौरान रांची के कई इंस्पेक्टर घायल हो गए थे और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है.