रांची: पश्चिम सिंहभूम के उप विकास आयुक्त संदीप बक्शी का नक्सल प्रभावित जिला पलामू में अपर समाहर्ता के पद पर योगदान नहीं देना महंगा पड़ सकता है.
इस मामले में सरकार के संयुक्त सचिव अशोक कुमार खेतान ने अनुशासनहीनता,स्वेच्छाचारीता व सरकारी आदेश की अवहेलना माना है. इसे प्रथम दृष्टया में प्रमाणित भी बताया गया है. उन्होंने उप विकास आयुक्त संदीप बख्शी के खिलाफ कार्यवाही का संचालन करने के लिए कार्मिक विभाग के उप सचिव राज कुमार मंडल को उपस्थापन पदाधिकारी नामित किया है.
वहीं विभागीय जांच पदाधिकारी व सेवानिवृत्त आईएएस अफसर गौरीशंकर मिंज से मामले में तुरंत कार्रवाई शुरू कर मूल कार्रवाई अभिलेख के साथ आदेश पत्र समर्पित करने को कहा है.
बताते चलें कि बख्शी के खिलाफ विभाग ने इस मामले में प्रपत्र क गठित कर विभागीय कार्यवाही का फैसला लिया है. ऐसे में सरकार के संयुक्त सचिव ने उन्हें संकल्प प्राप्ति की तिथि से 15 दिनों के अंदर जांच के लिए नियुक्त संचालन पदाधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर लिखित बचाव बयान संलग्न कर प्रस्तुत करने व उसकी प्रतिलिपि विभाग को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है.
वहीं आदेश जारी किया गया है कि इस संकल्प को राजकीय गजट में प्रकाशित कराए आरोप पत्र व साक्ष्य को संदीप बक्शी बाजार पदाधिकारी गौरी शंकर मिंज को उपलब्ध कराई जाए. सरकार के संयुक्त सचिव की ओर से जारी संकल्प को संदीप बक्शी को उपलब्ध कराने के लिए डीसी से आग्रह किया गया है.