नई दिल्ली:-कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येडियुरप्पा और पूर्व उद्योग मंत्री मुरुगेश निरानी को राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को राज्य में भूमि अधिसूचना वापस लेकर कथित जालसाजी करने संबंधी मामले में उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी.
सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि कर्नाटक हाईकोर्ट के पांच जनवरी के उस आदेश पर स्थगन देने से इनकार कर दिया, जिसके तहत उसने येडियुरप्पा के खिलाफ आपराधिक शिकायत को बहाल करने की इजाजत दी थी. शीर्ष अदालत ने कहा, ‘आप (येडियुरप्पा) एक मौजूदा मुख्यमंत्री हैं. आपके खिलाफ कौन गिरफ्तारी वारंट जारी कर सकता है.’
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एसए बोबड़े और जस्टिस एएस बोपन्ना व वी रामासुब्रमण्यन की एक बेंच ने शिकायतकर्ता ए आलम पाशा और अन्य को नोटिस भी जारी किया.