दिल्ली: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार (01 फरवरी) को आम बजट 2021 संसद में पेश कर दिया है. सीनियर सिटिजन के लिए टैक्स में राहत, 75 साल से ऊपर के लोग टैक्स नहीं भरना होगा. यानी पेंशनधारकों को इनकम टैक्स रिटर्न भरने से राहत दी गई है. छोटे टैक्सपेयर्स के लिए डिस्पुट Resoln बनाए जाएंगे. एनआरआई टैक्स नियमों में बदलाव किया जाएगा.
हालांकि अन्य डायरेक्ट टैक्स चुकने वालों को कोई राहत नहीं दी गई है. ऐसी उम्मीद थी कि टैक्स छूट दी जाएगी. सीतारमण के पहले बजट के पेश होने के महज दो महीने बाद कॉरपोरेट टैक्स की दरों में कटौती की गई थी. इस बजट में स्वास्थ्य सेवा बुनियादी ढांचे और रक्षा पर अधिक खर्च के जरिये आर्थिक सुधार को आगे बढ़ाने पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है.
2.5 लाख रुपए की आय पर टैक्स नहीं लगता है. इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है. 2.5 लाख रुपए से 5 लाख रुपए तक की आय पर 5% टैक्स लगता है. 5 लाख रुपए से 7.5 लाख रुपए की आय पर 10% टैक्स लगता है. 7.5 लाख रुपए से 10 रुपए की आय पर 15% टैक्स लगता है. 10 लाख से 12.5 लाख रुपए की आय पर अब 20% टैक्स लगता है. 12.5 लाख रुपए से 15 लाख रुपए की आय पर 25% टैक्स लगता है. 15 लाख रुपए से ज्यादा आय वालों पर पहले की तरह 30% टैक्स लगता है.