रांची: शूटर तारा शाहदेव से जुड़े लव जिहाद प्रकरण के मुख्य आरोपी रंजीत कोहली उर्फ रकीबुल हसन को झारखंड हाइकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. हाईकोर्ट ने रकीबुल हसन उर्फ रंजीत कोहली की जमानत खारिज किये जाने की मांग को लेकर दायर याचिका को खारिज कर दिया है.
हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस एचसी मिश्र की अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद यह आदेश पारित किया है. सीबीआई के द्वारा रंजीत कोहली उर्फ रकीबुल की जमानत रद्द करवाने के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था जिसपर सुनवाई करने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रखा था.
बता दें कि तारा शाहदेव ने 2014 में रंजीत कोहली (रकीबुल हसन) से शादी की थी. पुलिस को दिए बयान के अनुसार शादी के कुछ दिन बाद से ही उस पर अत्याचार होने लगे. तारा को कुछ दिन बाद पता चला कि उसके पति का नाम रंजीत सिंह भी नहीं है. तारा का आरोप है कि उसके साथ मारपीट होती थी और धर्म परिवर्तन करने का दबाव बनाया जाता था.
एक दिन वह घर से भागने में सफल हो गई और फिर मामला सामने आया. जैसे-जैसे तफ्तीश आगे बढ़ी, बड़े-बड़े नाम सामने आने लगे. मामला तूल पकड़ने के बाद सीबीआई ने साल 2015 में इस केस की जांच शुरू की थी. तारा आज भी मामले में गवाही के लिए कोर्ट जाती हैं.