रांचीः राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद को बड़ा झटका लगा है. हाईकोर्ट ने लालू प्रसाद की जमानत याचिका खारिज कर दी है. अब लालू प्रसाद को फिलहाल जेल में ही रहना होगा. झारखंड हाई कोर्ट के जस्सिटस अपरेश कुमार सिंह की अदालत में सुनवाई के बाद कोर्ट में अपना फैसला सुनाया है. अब दो महीने के बाद फिर से सुनवाई होगी. लालू प्रसाद की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने अदालत को बताया कि इसी तरह के मामलों में झारखंड हाईकोर्ट ने चारा घोटाले के कुछ सजायाफ्ता लोगों को जमानत की सुविधा प्रदान की है.
सीबीआई के अधिवक्ता ने अदालत में कहा कि लालू यादव ने सजा की आधी अवधि पूरी नहीं की है और यह केस दूसरे मामलों से अलग है.
25 साल से चल रहा चारा घोटाला मामला
लालू प्रसाद को चारा घोटाले के नियमित मामले rc 20a/96 में 5 वर्ष की सजा सुनाई गई. 25 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया. देवघर कोषागार से जुड़े rc 64a/96 में साढ़े 3 वर्ष की सजा सुनाई गई, जबकि 5 लाख रुपए का जुर्माना लगा. चाईबासा ट्रेजरी से अवैध निकासी मामले rc 68a/96 में 5 साल की सजा सुनाई गई. 10 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया. दुमका कोषागार से जुड़े मामले में 7-7 वर्ष की सजा सुनाई गई. डोरंडा ट्रेजरी से अवैध निकासी मामले की सुनवाई चल रही है.
चारा घोटाला उस समय सुर्खियों में आया जब पश्चिमी सिंहभूम जिले (चाईबासा) के तत्कालीन उपायुक्त अमित खरे ने 27 जनवरी 1996 को उजागर किया. बिहार पुलिस ने इस पर केस दर्ज किया और जांच आगे बढ़ाई तो इसके तार लालू प्रसाद यादव और दूसरे लोगों से जुड़े. बाद में सीबीआई ने इस केस की जांच शुरू की, जो पिछले 25 वर्षों से चल रहा है.