मेदिनीनगर:- उपायुक्त शशि रंजन के निर्देश पर आज दिनांक 22 फरवरी को सदर अनुमंडल पदाधिकारी के कार्यालय परिसर में खाद्य अनुज्ञप्ति- निबंधन कैंप लगाया गया. इस कैंप में सदर अनुमंडल पदाधिकारी अजय सिंह बड़ाईक के साथ खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी मनोज कुमार एवं पलामू जिला व्यापारी संघ अध्यक्ष द्वारा सभी खाद्य कारोबारियों को लाइसेंस- निबंधन को लेकर खाद्य व्यवसाय संचालन करने का निर्देश दिया गया.
कैंप के दौरान सदर अनुमंडल पदाधिकारी अजय सिंह बड़ाइक ने बताया कि बिना खाद्य अनुज्ञप्ति अथवा निबंधन के खाद्य व्यापार का संचालन करने पर एफएसएसएआई एक्ट 2006 के अंतर्गत सजा एवं जुर्माना का प्रावधान है. सभी सब्जी विक्रेता को सूचित किया गया की सब्जी में किसी तरह का रंग का प्रयोग ना करें. यदि वे रंग का प्रयोग कर सब्जी बेचते हुए पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ धारा 59 के तहत कार्रवाई की जाएगी, जिसमें 6 माह तक की सजा एवं एक लाख तक का जुर्माना होगा.
इसके अलावा कैंप के माध्यम से होटल रेस्टोरेंट वालों को सूचित किया गया कि वह अपने प्रतिष्ठान के किचन में साफ-सफाई, शुद्धता एवं स्वच्छता का ध्यान रखें. वही मिठाई दुकानदारों को सूचित किया गया कि मिठाई में किसी भी तरह का हानिकारक पदार्थ का मिलावट ना करें, यदि निरीक्षण के दौरान खाद्य नमूना का जांच रिपोर्ट अवमानक पाया जाता है तो धारा 51 के अंतर्गत 5 लाख रुपये तक का जुर्माना लगेगा. श्री बड़ाईक ने बताया कि मिठाई अथवा नमकीन बनाने वाले दुकानदार अपनी दुकान काउंटर में बनाने की तिथि तथा एक्सपायरी डेट की सूचना मिठाई के सामने लगाकर रखेंगे एवम मिठाई या नमकीन बनाते समय साफ-सफाई एवं शुद्धता का ध्यान रखना अनिवार्य है.
खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी मनोज कुमार ने बताया कि प्रतिबंधित पान मसाले का बिक्री वर्जित है. स्कूल, कॉलेज अथवा सरकारी संस्थानों में 100 गज के दायरे में किसी भी तरह का पान मसाला, गुटखा, सिगरेट बेचना प्रतिबंधित है. यदि प्रतिबंधित पान मसाला बेचते हुए पाए जाते हैं तो कोटपा एक्ट 2003 के तहत कार्रवाई की जाएगी.
आज दिनांक 22 फरवरी को लगाए गए कैंप में कुल 46 आवेदन प्राप्त हुए जिसमें से ऑन द स्पॉट 1 अनुज्ञप्ति एवं 11 निबंधन अनुमंडल पदाधिकारी सदर मेदनीनगर द्वारा खाद्य कारोबारियों को वितरण किया गया.