नई दिल्लीः उच्चतम न्यायालय ने पश्चिम बंगाल के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी राजीव कुमार से हिरासत में पूछताछ की मांग करने वाली याचिका पर दो हफ्ते के लिए सुनवाई टाल दी है. केंद्रीय जांच ब्यूरो यानि कि सीबीआई की ओर से यह याचिका दायर की गई थी. इस याचिका पर कोर्ट ने दो हफ्ते तक सुनवाई टालने का फैसला सुनाया है. बता दें कि यह मामला सारधा चिटफंड घोटाले के सबूत मिटाने का है. हाईकोर्ट ने राजीव कुमार को जमानत देते वक्त जांच में सहयोग की शर्त रखी थी लेकिन इस पर सीबीआई का कहना है कि राजीव कुमार सहयोग नहीं कर रहे हैं, इसलिए उनकी जमानत रद्द होनी चाहिए.