रांचीः टेरर फंडिंग मामले के आरोपी अजय सिंह की जमानत याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में मंगलवार को सुनवाई हुई. इस पर कोर्ट ने प्रतिउत्तर दाखिल करने के लिए चार सप्ताह का समय दिया है. बताते चलें कि आधुनिक पावर लिमिटेड कंपनी के अधिकारी अजय सिंह उर्फ अजय कुमार की जमानत अर्जी पर झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस एच सी मिश्र और जस्टिस राजेश कुमार की खंडपीठ में हुई. अजय कुमार सिंह ने अपील दाखिल कर जमानत की गुहार लगाई है. एनआइए ने टेरर फंडिंग मामले में उन्हें पिछले साल जनवरी में गिरफ्तार किया था. तब से वे जेल में हैं. याचिका में कहा गया है कि वे इस मामले में पीड़ित हैं. नक्सली उस क्षेत्र में काम करने के एवज में रंगदारी वसूलते थे. लेकिन इस मामले में एनआइए ने उन्हें अभियुक्त बना दिया है. दरअसल, चतरा के टंडवा में मगध एवं आम्रपाली कोल परियोजना में काम करने के लिए शांति समिति के जरिए लेवी वसूली जाती थी. इसका कुछ हिस्सा टीपीसी नक्सली संगठन को भी जाता था, जिसका इस्तेमाल वे आधुनिक हथियार खरीदने में करते थे. इस मामले में पहले टंडवा पुलिस ने मामला दर्ज किया था. बाद में एनआइए ने इसे टेकओवर कर लिया और जांच कर रही है.