नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को अपने दिसंबर 2020 के उस आदेश को लेकर सख्त निर्देश दिए हैं जिसमें पुलिस स्टेशनों में समयबद्ध तरीके से सीसीटीवी लगाने का आदेश दिया गया था.
जस्टिस आरएफ नरीमन, जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस हरिकेश रॉय की पीठ ने अपनी टिप्पणी में कहा कि भारत के अनुच्छेद 21 के तहत देश के नागरिकों के लिए यह काफी महत्वपूर्ण विषय है. बेंच ने एमिकस क्यूरी वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ दवे द्वारा अदालत में जमा किए गए चार्ट को भी परखा. इस चार्ट में राज्यों ने कोर्ट के आदेश को तामील करने के लिए समयसीमा की मांग की गई है.
बेंच इस बात को लेकर काफी नाराज दिखा कि राज्यों ने पुलिस स्टेशनों में सीसीटीवी लगाने के लिए कोई तय समयमीसा नहीं दी है. कोर्ट ने कहा कि उसके आदेश का सही तरीके से पालन किया जाए.