रांचीः झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस एचसी मिश्र की अदालत ने आदेश का अनुपालन नहीं करने पर जेयूवीएनएल के एमडी के वेतन पर रोक लगा दी है. शुक्रवार को प्रोन्नति के मामले में दाखिल अवमाननावाद पर सुनवाई करते हुए अदालत ने कहा कि जब तक हाई कोर्ट के आदेश का अनुपालन नहीं किया जाता है, तब तक उनके वेतन पर रोक रहेगी. जेयूवीएनएल के कार्यपालक अभियंता अताउर्रहमान को वर्ष 2004 में प्रोन्नति नहीं दी गई. जबकि इनसे कनीय अधिकारियों को प्रोन्नति दे दी गई. इसके बाद इन्होंने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी. सुनवाई के बाद वर्ष 2017 में एकलपीठ ने जेयूवीएनएल को इन्हें प्रोन्नति देने का आदेश दिया.
आदेश का अनुपालन नहीं होने के बाद प्रार्थी की ओर से हाई कोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल की गई. सुनवाई के दौरान वरीय अधिवक्ता जेपी झा ने अदालत को बताया कि वर्ष 2017 में प्रोन्नति देने का आदेश दिया गया था. लेकिन इसके बाद भी विभाग की ओर से उन्हें प्रोन्नति नहीं दी गई. इस पर अदालत ने कड़ी नाराजगी जताई और जेयूवीएनएल के एमडी के वेतन पर रोक लगा दिया. अदालत ने कहा कि जब तक कोर्ट के आदेश का अनुपालन नहीं किया जाता है, तब तक एमडी के वेतन पर रोक रहेगी.