नई दिल्ली : बिना सोचे-समझे राजद्रोह कानून के तहत मामले दर्ज करने के आरोपों से जूझने वाली मोदी सरकार ने राज्यसभा में संकेत दिया कि वह राजद्रोह समेत भारतीय दंड संहिता में भी सुधार के लिए तैयार है.
राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान गृह राज्य मंत्री जी. किशन रेड्डी ने एक सवाल के जवाब में कहा कि सरकार ने राजद्रोह कानून यानि IPC की धारा 124-ए समेत भारतीय दंड संहिता और भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों में सुधार पर सुझाव देने के लिए परामर्श समिति बनाई है. इस समिति का अध्यक्ष नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली के कुलपति को बनाया गया है.
रेड्डी ने कहा कि मोदी सरकार ने ही देश में राजद्रोह से जुड़े मामलों के आंकड़े अलग से रखने शुरू किए. इससे पहले की सरकार ने इन्हें आईपीसी में दर्ज मामलों के तहत ही रखा. गृह राज्यमंत्री जी. किशन रेड्डी ने लोकसभा में कहा था कि 130 करोड़ की जनता के इस देश में राजद्रोह कानून के तहत दर्ज मामले बहुत कम हैं. राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के हिसाब से 2014 में इस कानून के तहत मात्र 47, 2015 में 30, 2016 में 35, 2017 में 51, 2018 में 70 और 2019 में मात्र 93 मामले ही दर्ज हुए.