उत्तर प्रदेश : उत्तर प्रदेश के हाथरस में दलित युवती के साथ दुष्कर्म और हत्या की वारदात के बाद साम्प्रदायिक विद्वेष फैलाकर हिंसा की साजिश रचने के आरोपियों के सरगना पीएफआई/सीएफआई के राष्ट्रीय महासचिव रऊफ शरीफ की जमानत याचिका मथुरा की एक अदालत ने खारिज कर दी.
गौरतलब है कि हाथरस जाते समय यमुना एक्सप्रेस-वे पर देशद्रोह एवं हिंसा की साजिश रचने के आरोप में गिरफ्तार किए गए पीएफआई/सीएफआई के 4 सदस्यों से की गई पूछताछ के बाद आंध्र प्रदेश के एर्नाकुलम जेल से लाए गए मुख्य आरोपी रऊफ शरीफ की जमानत याचिका सुनवाई के पश्चात अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (प्रथम) अनिल कुमार पाण्डेय ने खारिज कर दी.