रांची:- झारखंड में लाउडस्पीकर से अजान दिए जाने पर रोक लगाने की मांग को लेकर झारखंड उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दाखिल की गयी ह. यह याचिका अनुरंजन अशोक द्वारा दाखिल की गयी.
उच्च न्यायालय में दायर जनहित याचिका में याचिका में कहा गया है कि लाउडस्पीकर से अजान की तेज ध्वनि से ध्वनि प्रदूषण हो रहा है. इस पर रोक लगाया जाना जरूरी है.याचिका में कहा गया है कि वर्ष 1932 से पहले भी मस्जिद में होने वाली अजान में लाउडस्पीकर का इस्तेमाल नहीं होता था. लाउडस्पीकर से अजान देने को धर्म से कोई लेना-देना नहीं है. इसलिए लाउडस्पीकर से दी जाने वाली अजान पर अविलंब रोक लगनी चाहिए, ताकि ध्वनि प्रदूषण पर रोक लगाया जा सके.
याचिकाकर्ता ने कहा है कि दिन में पांच बार तेज ध्वनि के साथ अजान दी जाती है. नियम के अनुसार दस डेसिबल से ज्यादा लाउडस्पीकर की आवाज नहीं होनी चाहिए लेकिन अजान के दौरान इस नियम की अनदेखी की जा रही है. याचिकाकर्ता ने अदालत से यह भी आग्रह किया है कि मस्जिद के आसपास की जमीन और सरकारी जमीन पर नमाज पढ़ने पर भी रोक लगाई जानी चाहिए.