रांचीः नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी को फंडिंग करने के मामले पर दाखिल याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में गुरुवार को सुनवाई हुई. मुख्य न्यायमूर्ति डॉ. रवि रंजन एवं न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने राज्य सरकार के द्वारा नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी को सुचारू रूप से चलाने के लिए फंड की व्यवस्था नहीं किए जाने पर कड़ी नाराजगी जताते हुए पूछा है कि सरकार के पास यूनिवर्सिटी को चलाने की कोई ठोस योजना है या इसे बंद करने की सोच रही है.
राज्य सरकार की ओर से सुनवाई से कुछ समय पूर्व जवाब दाखिल किए जाने पर भी कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की. अब इस मामले पर विस्तृत सुनवाई के लिए 9 अप्रैल की तिथि निर्धारित की गई है. साथ ही सुनवाई के दौरान राज्य के मुख्य सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा सचिव को भी उपस्थित रहने का निर्देश दिया है.