रांची : भाजपा सांसद निशिकांत दुबे की पत्नी अनामिका गौतम द्वारा देवघर में खरीदी गई जमीन के निबंधन को रद करने की कार्यवाही के मामले में झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से जवाब दाखिल करने के लिए समय की मांग की गई जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया. मामले में अगली सुनवाई दस जून को होगी. हालांकि इस दौरान अदालत ने अनामिका गौतम को पूर्व में दी गई अंतरिम राहत को बरकरार रखा है.
अनामिका गौतम की ओर से जमीन के निबंधन को रद करने के उपायुक्त की कार्यवाही के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है. पिछली सुनवाई के दौरान अधिवक्ता प्रशांत पल्लव ने अदालत को बताया कि अनामिका गौतम की ओर से धन्य भूति फर्म के नाम पर देवघर के देवीपुर में जमीन खरीदी गई है. देवघर के निबंधक सह उपायुक्त ने उक्त जमीन को बिकाऊ नहीं बताते हुए निबंधन रद करने की कार्यवाही शुरू कर दी है.
नियमानुसार जमीन का निबंधन रद करने का अधिकार रजिस्टर सह उपायुक्त को नहीं है, लेकिन फिर भी वे निबंधन रद करने की कार्यवाही कर रहे हैं. इस पर अदालत ने राज्य सरकार से पूछा था कि जब उपायुक्त को निबंधन रद करने का अधिकार नहीं है तो वे किस प्रविधान के तहत ऐसा कर रहे हैं. सरकार की ओर से इस मामले में जवाब दाखिल करने के लिए समय की मांग की गई है.