नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब की रोपड़ जेल में बंद गैंगस्टर से नेता बने मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश की जेल में भेजने का फैसला किया है. कोर्ट ने मुख्तार अंसारी के मुकदमे और उसकी कस्टडी ट्रांसफर की याचिका पर पर फैसला सुनाते हुए ये आदेश दिया. यह आदेश इसलिए दिया गया है ताकि अंसारी वहां पर मुकदमे का सामना कर सके.
सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को दो सप्ताह के अंदर अंसारी को उत्तर प्रदेश पुलिस के हवाले करने का निदेश दिया है. इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये विशेष कोर्ट तय करेगी कि अंसारी को इलाहाबाद या बांदा किस जेल में शिफ्ट किया जाए. कोर्ट के आदेश के बाद अब अंसारी को पंजाब की रोपड़ जेल से यूपी की बांदा या इलाहाबाद जेल में शिफ्ट किया जाएगा.
गौरतलब है कि पिछले कई साल मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश के जेल में शिफ्ट किए जाने की कवायद की जा रही थी, लेकिन पंजाब की रोपड़ जेल प्रशासन बार-बार टाल रहा था. उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कोर्ट में पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने 3 मार्च को सुनवाई के दौरान बताया कि अंसारी ‘पंजाब की रोपड़ जेल से अपना कारोबार संचालित कर रहा है.’
उन्होंने कहा कि जिस एफआईआर के कारण पंजाब पुलिस ने अंसारी की गिरफ्तारी की, उसमें साफतौर से मुख्तार अंसारी का नाम नहीं था और मजिस्ट्रेट के निर्देश के बिना बांदा जेल अधीक्षक द्वारा सौंपे जाने के बाद अंसारी को पंजाब ले जाया गया