रांची:- झारखंड उच्च न्यायालय ने स्टेनो एएसआई के वरीयता के संबंध में पुलिस महानिदेशक के आदेश को निरस्त कर दिया है.
हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति एसके द्विवेदी की अदालत ने शुक्रवार को इस संबंध में आदेश जारी करते हुए प्रार्थियों को डीजीपी के यहां दो सप्ताह में आवेदन देने का निर्देश दिया, साथ ही डीजीपी को इनके आवेदन पर चार सप्ताह में निर्णय लेने का आदेश दिया.
अदालत ने इस मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रखा था और आज फैसला सुनाते हुए डीजीपी के आदेश को खारिज कर दिया. प्रार्थी शंभू प्रसाद और अन्य की ओर से हाईकोर्ट में दाखिल याचिका में बताया गया था कि तत्कालीन डीजीपी ने स्टेनो एएसआइ की वर्ष 2011 से वरीयता सूची बनाने का आदेश दिया था. इसके चलते सभी की वरीयता समान हो गई थी और उनकी प्रोन्नति में भी परेशानी हो रही थी. स्टेनो एएसआइ पद पर कई लोग वर्ष 1980, 90, 93 में नियुक्त हुए थे. पुलिस मैनुअल के नियमानुसार उन्हें सेवा के पांच साल बाद ही जनरल कैडर में लाना था लेकिन ऐसा न करते हुए वर्ष 2011 से सभी को जनरल कैडर में मानते हुए वरीयता सूची तैयार की गई. इसको हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी.