नई दिल्ली:– केंद्र सरकार ने कोरोना संक्रमण को देखते हुए ड्राइविंग लाइसेंस, पंजीकरण प्रमाणपत्र और परमिट जैसे मोटर वाहन डॉक्यूमेंट्स की वैधता को 30 जून 2021 तक बढ़ा दिया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने एक एडवाइजरी जारी कर कहा है कि जिन लोगों के वाहन संबंधी दस्तावेजों की वैधता 1 फरवरी 2020 को खत्म हो गई थी। उन्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। इससे पहले मोटर वाहन अधिनियम 1988 और केंद्रीय मोटर वाहन नियम से संबंधित डॉक्यूमेंट्स की समय सीमा को कई बार बढ़ाया जा चुका है। इससे पहले 30 मार्च 2020, 9 जून, 24 अगस्त और 27 दिसंबर 2020 को भी एडवाइजरी जारी हो हुई है। मंत्रालय ने राज्यों को कहा है कि 1 फरवरी से समाप्त हो चुके दस्तावेजों की वैधता 30 जून 2021 तक मान्य रहेगी।वहीं कहा है कि एडवाइजरी इस संबंध में आखिरी बार जारी की जा रही है। ऐसे में जरूरी कार्रवाई की जाएं, ताकि किसी को भी कठिनाई का सामना ना करना पड़े.