रांची:- रांची की महापौर आशा लाकड़ा ने एक बार फिर रांची नगर निगम के नगर आयुक्त,मुकेश कुमार को शो-कॉज कर नो बिंदुओं पर तीन दिनों के अंदर अधिनियम संगत एवं संतोषजनक जवाब नहीं दिए जाने पर यह मान ली जाएगी की आप कानून का उल्लंघन किए हैं. मेयर ने इसकी प्रतिलिपि,-मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, नगर विकास सचिव एवं उप महापौर को प्रेषित की है.
● कार्यवृत संख्या -03 एवं 04 में अनुबंध से चयनित एजेंसी के द्वारा कार्य किया जाएगा या निविदा के माध्यम से एजेंसी चयन किया जाएगा ?
● झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम 2011 झारखण्ड म्युनिसिपल अकाउंट पार्ट-A एवं B के अनुसार निविदा के माध्यम से एजेंसी चयन किया जाना है इसकी जानकारी आपको है या नहीं ?
●कार्यवतृ संख्या-05 के आवलोक मे कहा गया है कि पांच पार्कों का संचालन NGO के माध्यम से किए जाने का प्रस्ताव झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम 2011 कि किस धारा के तहत उपस्थापित किया गया है ?
●कार्यवृत संख्या- 06 के आलोक में कहना है कि संवेदक को लगभग 58 लाख का लाभ पहुंचाने के पिछे आपका क्या मंशा है ?
●नगर विकास विभाग, झारखण्ड सरकार के संकल्प संख्या- 3873 दिनांक- 28.08.2014 के क्या कहता है ?
●राज्य सरकार के द्वारा जारी अधिसूचना को झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम 2011 कि किस धारा के तहत परिषद् की बैठक में उपस्थापित किया गया है ?
● बैठक में कार्यवली उपस्थापित करने हेतु अनुमति नहीं ली जाती है तो कार्यवली से संबंधित फाइल पर अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थापित कर अनुमति क्यों ली जाती ?
● कार्यवृत संख्या को रोक लगाने की ताकत नहीं है तो फिर बैठक में अनुमति क्यों ली जाती है?
● झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम 2011 के सुसंगत धाराओं पर सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता श्री ए. मरीरपुथम से प्राप्त कानूनी मंतव्य के अनुसार अधोहस्ताक्षरी को एजेडा, जोड़ने व उपस्थापित एवं हटाने समेंत सभी प्रकार के ताकत अध्यक्ष के पास है.आप चुनौती देना चाहेगें ?